पप्पू यादव को कभी भी गिरफ्तार कर सकती है पुलिस, जारी हुआ गिरफ्तारी वारंट
सांसद पप्पू यादव को पटना पुलिस कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। सांसद खिलाफ कोर्ट ने शिवा हॉस्पिटल में हंगामा, मारपीट व तोड़फोड़ के मामले गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।
पटना [जेएनएन]। सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोप में न्यायिक दंडाधिकारी माधवी सिंह ने मधेपुरा के सांसद व जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। इस मामले के अनुसंधानकर्ता केशव कुमार तिवारी ने वारंट की प्रति अदालत से प्राप्त कर लिया है।
अनुसंधानकर्ता ने अदालत में एक आवेदन देकर अदालत को बताया कि कंकड़बाग थाना क्षेत्र के एक प्राइवेट अस्पताल में 10 दिसंबर 2017 को पप्पू यादव अपने करीब सौ समर्थकों के साथ अस्पताल में जबर्दस्ती घुस गए और मुख्यद्वार के पास धरने पर बैठ गए।
इस दौरान अस्पताल में तोडफ़ोड़ और कर्मियों के साथ मारपीट भी की गई। पुलिस बल के साथ गाली-गलौज करते हुए कार्य में बाधा पहुंचाई गई। इससे अस्पताल परिसर में अफरातफरी मची रही और लोगों में भय व दहशत का माहौल बना रहा।
अनुसंधानकर्ता ने अदालत से अनुरोध किया कि सांसद के खिलाफ वारंट जारी किया जाए, जिससे सांसद की गिरफ्तारी हो सके। विदित हो कि सांसद पप्पू यादव इस मामले में नामजद अभियुक्त हैं। कंकड़बाग पुलिस ने इस मामले को आइपीसी की धारा-147, 149, 341, 323, 353, 427 और 504 के तहत दर्ज किया है।
बता दें कि पटना के कंकड़बाग थाना क्षेत्र में स्थित शिवा हॉस्पिटल में सहरसा निवासी मरीज शमा परवीन को बंधक बनाये जाने की सूचना मिलने पर सांसद पप्पू यादव रविवार को शिवा हॉस्पिटल पहुंचे थे। उनकी मौजूदगी में ही भीड़ हंगामा करने लगी थी।
हंगामा, मारपीट व तोड़फोड़ की सूचना मिलने पर कंकड़बाग थाना पुलिस मौके पर पहुंची। इस मामले में दो अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज करायी गयी। एक प्राथमिकी हॉस्पिटल प्रशासन की ओर से मरीज के परिजनों के खिलाफ और दूसरी प्राथमिकी कंकड़बाग थाने के सब इंस्पेक्टर राकेश कुमार निराला के बयान पर पप्पू यादव, मरीज के परिजन व सैकड़ों अज्ञात के खिलाफ। इस मामले में पप्पू यादव की गिरफ्तारी का वारंट निकला है।