Move to Jagran APP

बिहार: बालिका गृह यौन हिंसा को ले 14 अन्‍य शेल्‍टर होम पर भी कार्रवाई संभव, जानिए

बिहार का मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन हिंसा मामला अंतरराष्‍ट्रीय सुर्खियों में रहा है। लेकिन यह ऐसा अकेला मामला नहीं है। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है।

By Amit AlokEdited By: Published: Thu, 22 Nov 2018 09:02 PM (IST)Updated: Thu, 22 Nov 2018 09:02 PM (IST)
बिहार: बालिका गृह यौन हिंसा को ले 14 अन्‍य शेल्‍टर होम पर भी कार्रवाई संभव, जानिए
बिहार: बालिका गृह यौन हिंसा को ले 14 अन्‍य शेल्‍टर होम पर भी कार्रवाई संभव, जानिए

पटना [राज्य ब्यूरो]। जब जग जाहिर हो चुका है कि  प्रदेश के 15 शेल्टर होम में लड़कियों के साथ यौन-शोषण  व अन्य प्रकार के अमानवीय का कार्य हुए हैं फिर 14 शेल्टर होम पर एफआइआर और अन्य प्रकार की कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? इसकी निष्पक्ष जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका निवेदिता झा ने वकील फौजिया शकील द्वारा दायर की है । इसपर 27 नवंबर को सुनवाई होने की संभावना है।

prime article banner

सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दिया टीआइएसएस रिपोर्ट का हवाला

याचिकाकर्ता का कहना है कि टाटा इंस्टीच्यूट ऑफ सोशल साइंस (टीआइएसएस) ने अपने सर्वे में मुजफ्फरपुर सहित सभी शेल्टर होम की दुर्दशा की चर्चा की थी। इनमें भागलपुर, मुंगेर, मोतिहारी, गया, मधुबनी, कैमूर, अररिया, पटना एवं मधेपुरा में कुल मिलाकर 14 शेल्टर होम की चर्चा की गई थी। लेकिन राज्य सरकार ने केवल मुजफ्फरपुर शेल्‍टर होम पर ही कार्रवाई की।

जांच हुई तो कई सफेदपोशों की खुल जाएगी कलई

याचिकाकर्ता को शंका है कि सभी शेल्टर होम की जांच हुई तो राज्य सरकार के अनेक सफेदपोश उच्चाधिकारियों एवं नेताओं की कलई खुल सकती थी। याचिका में टीआइएसएस की सर्वे रिपोर्ट की प्रतिलिपि लगाकर बताया गया है कि ऐसा कोई भी गर्ल्‍स शेल्टर होम नहीं है, जहां लड़कियां यौन उत्पीडऩ की शिकार नहीं हुई हों।

याचिका में पीडि़त लड़कियों के पुनर्वास के लिए उठाये गये कदमों की भी जानकारी नहीं दिये जाने पर आपत्ति जाहिर की गई है।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.