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    पटना यातायात पुलिस की सख्त कार्रवाई, सड़क को 'गैराज' बनाने वालों पर लगेगा भारी जुर्माना और होगी कानूनी कार्रवाई

    Updated: Sat, 29 Nov 2025 08:34 AM (IST)

    पटना में यातायात पुलिस ने सड़कों को गैराज समझने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। गैराज और शोरूम के सामने सड़क पर खड़े वाहनों को हटाने के लिए 24 घंटे का समय दिया गया है। ऐसा न करने पर जुर्माना और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एमवी एक्ट के तहत 10 घंटे से ज्यादा खड़े वाहनों पर भी कार्रवाई होगी।

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    पटना यातायात पुलिस की सख्त कार्रवाई

    जागरण संवाददाता, पटना। राजधानी को जाम मुक्त बनाने के लिए बड़े स्तर पर कार्रवाई तेज कर दी गई है। अब सड़क को गैराज समझने वालों पर पुलिस नकेल कसेगी। वाहनों की मरम्मत करने वाले गैराज या वाहन बिक्री करने वाली एजेंसी से लेकर सार्वजनिक स्थल पर छोड़े गए वाहनों पर प्रशासन सख्त रुख अपनाने जा रहा है। 

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    ऐसे सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की सूची तैयार की जा रही है, जो अपने गैराज या शोरूम के सामने सड़क पर गाड़ियां खड़ी कर रहे हैं। यह सूची नगर निगम के साथ साझा की जाएगी।

    यातायात पुलिस ने दिया 24 घंटे का समय

    यातायात पुलिस ने चेतावनी दी है कि सड़क से 24 घंटे में ऐसे वाहनों को हटा लें। नहीं तो एजेंसियों और गैराज संचालकों के विरुद्ध न केवल निगम स्तर पर जुर्माना लगाया जाएगा, बल्कि कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।

    कई गैराज संचालक अपने यहां मरम्मत के लिए आने वाले वाहनों को सड़कों पर ही खड़ा कर देते हैं। इससे न केवल यातायात बाधित होता है, बल्कि दुर्घटना की आशंका भी बढ़ जाती है। कई बार रातभर वाहन सड़क पर ही छोड़ दिए जाते हैं, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। 

    मवी एक्ट की धारा 127 के तहत कार्रवाई

    यातायात पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया है कि कोई मोटर वाहन किसी सार्वजनिक स्थल या सड़क पर 10 घंटे से अधिक समय तक खड़े रहेंगे या रातभर छोड़ दिए जाएंगे तो उनके खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम (एमवी एक्ट) की धारा 127 के तहत कार्रवाई की जाएगी। टूट-फूट की स्थिति में है, जला हुआ है या आंशिक रूप से खुला हुआ है और उससे यातायात में समस्या उत्पन्न हो रही है, तो संबंधित वाहन को हटाया जा सकता है। 

    वाहन स्वामी को ऐसे वाहन हटाए जाने पर आने वाले सभी खर्चों को वहन करना होगा। इसके साथ ही उन पर अतिरिक्त दंड भी लगाया जा सकता है। 

    यातायात पुलिस ने अपील की है कि वह 24 घंटे के भीतर वाहनों को सार्वजनिक स्थल या सड़क से हटा लें, अन्यथा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।