Patna Lockdown: अनलॉक-2 की तरह चलती रहेंगी गाडिय़ां, ये सेवाएं रहेंगी लॉकडाउन के दायरे से बाहर
पटना में कल से लॉकडाउन लगने जा रहा है। इस दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी तरह की दुकानें बंद रहेंगी। जानें क्या रहेगा लॉकडाउन के दायरे से बाहर।
पटना, जेएनएन। कोरोना के तेजी से बढ़े संक्रमण को देखते हुए पटना जिला प्रशासन ने बुधवार को राजधानी पटना में शुक्रवार से सात दिनों के लिए लॉकडाउन की घोषणा की है। इस दौरान सभी सरकारी और निजी कार्यालय, दुकानें एवं प्रतिष्ठान बंद रखने का निर्देश डीएम कुमार रवि ने दिया है। आपात और आवश्यक सेवाओं को लॉकडाउन के दायरे से बाहर रखा गया है। मीट-मछली एवं फल-सब्जी की दुकानें सुबह छह से दस और शाम चार से सात बजे तक ही खोली जा सकेंगी।
अनलॉक टू के हिसाब से चलेंगे परिवहन सेवाएं और यातायात
पटना के जिलाधिकारी कुमार रवि ने प्रेस कांफ्रेंस कर बताया कि जिले में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। राजधानी में बिहार में सबसे ज्यादा संक्रमित मिले हैं। आंकड़ा 13 सौ के पार चला गया है। रोज नए-नए इलाके संक्रमण की जद में आ रहे हैं। इसी को देखते हुए शहर में फिर से लॉकडाउन का फैसला लिया गया है। परिवहन सेवाएं और यातायात अनलॉक टू में जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार पहले की तरह जारी रहेंगी।
नहीं सील की जाएगी सीमा, वाहनों के लिए पास की भी जरूरत नहीं
जिले की सीमा सील नहीं की जाएगी और न ही वाहनों के आवागमन के लिए किसी प्रकार के पास की जरूरत होगी। वाहनों की चेकिंग और मास्क की अनिवार्यता सुनिश्चित करने के लिए अभियान में तेजी लाई जाएगी। कंटेनमेंट जोन वाले इलाकों में पहले की तरह प्रतिबंध जारी रहेगा।
धार्मिक स्थलों में प्रवेश बैन
राजधानी के सभी धार्मिक स्थलों पर आमलोगों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। कुछ आपात एवं आवश्यक सेवाओं और कार्यालयों को लॉकडाउन से छूट दी गई है। पेट्रोलियम, सीएनजी, एलपीजी, पीएनजी सेवा, कोषागार, पुलिस, होमगार्ड, आपदा प्रबंधन, जिला प्रशासन, बिजली, नगर निगम के सैनिटाइजेशन एवं आवश्यक सेवाएं को लॉकडाउन के दायरे से बाहर रखा जाएगा। प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया के कार्यालय एवं कर्मचारी लॉकडाउन के दायरे में नहीं रखे गए हैं।