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STET: पटना हाईकोर्ट ने राज्‍य शिक्षक पात्रता परीक्षा में गलत प्रश्न पूछे जाने पर बिहार बोर्ड को किया तलब

राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा 2017 में 28 गलत प्रश्न दिए गए थे। जिस सवाल का कोई भी सही विकल्प नहीं हो सकता था। उसके बावजूद बोर्ड ने अंक निर्धारित कर दिए। इस पर कोर्ट ने तलब किया है।

By Rajesh ThakurEdited By: Published: Tue, 30 Jul 2019 09:21 PM (IST)Updated: Tue, 30 Jul 2019 10:39 PM (IST)
STET: पटना हाईकोर्ट ने राज्‍य शिक्षक पात्रता परीक्षा में गलत प्रश्न पूछे जाने पर बिहार बोर्ड को किया तलब
STET: पटना हाईकोर्ट ने राज्‍य शिक्षक पात्रता परीक्षा में गलत प्रश्न पूछे जाने पर बिहार बोर्ड को किया तलब

पटना, राज्य ब्यूरो। राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा (STET) 2017 में 28 गलत प्रश्न दिए गए थे। जिस सवाल का कोई भी सही विकल्प नहीं हो सकता था। उसके बावजूद बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने 28 प्रश्नों को छांट कर अंक निर्धारित कर दिया। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की इस गलती के कारण बड़ी संख्या में परीक्षार्थी सफल नहीं हो पाए। STET को रद कराने के लिए दायर एक याचिका पर पटना हाईकोर्ट ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को दो सप्ताह के अंदर जवाब देने को कहा है। 

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न्यायाधीश अनिल कुमार उपाध्याय की एकलपीठ ने नीरज कुमार द्वारा दायर याचिका पर मंगलवार को सुनवाई की तो इन गड़बडिय़ों की जानकारी उन्हें दी गई। 23 जुलाई को पात्रता परीक्षा ली गई थी। याचिकाकर्ता के वकील दीनू कुमार ने अदालत को बताया कि अक्सर प्रश्न सेट करने वाले एजेंसी इस प्रकार की गड़बडिय़ां करती है। इसकी सजा परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को मिलती है।

उन्होंने यह भी बताया कि टीइटी की परीक्षा 150 अंकों की होती है। यदि 150 में 28 अंक घटा दिए जाएंगे तो कोई अभ्यर्थी 60 परसेंट मार्क्स नहीं ला पाएंगे, जबकि नियमानुसार टीएटी की परीक्षा में सफल होने के लिए 60 प्रतिशत से कम अंक नहीं होना चाहिए। अदालत ने इस गलती के लिए परीक्षा समिति से हलफनामा दायर कर बताने को कहा है कि ऐसे प्रश्न सेट करने वाले एजेंसी के विरुद्ध किस प्रकार की कार्रवाई की गयी और क्या परीक्षा समिति 60 फीसदी अंक से कम लाने वाले अभ्यर्थी को सफल घोषित कर सकता है।  

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