बिहार बोर्ड की कार्यशैली से पटना हाईकोर्ट हैरान, राज्य सरकार को दिये ये निर्देश
बिहार सरकार और बिहार बोर्ड की कार्यशैली से पटना हाईकोर्ट हैरान है। मंगलवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह हैरानी जताई। कोर्ट ने दोनों को हलफनामा दाखिल करने को कहा है।
पटना, राज्य ब्यूरो। स्कूलों को अपग्रेड करने के तौर-तरीके पर पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को चार सप्ताह में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट को यह जानकर हैरानी हुई कि अपग्रेड किए 290 स्कूलों में से 80 प्रतिशत में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के नियमों का पालन नहीं होता है।
बुद्धदेव महतो एवं अन्य लोगों ने लोकहित याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि स्कूलों के अपग्रेड करने में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं बरती जाती हैं। सक्षम स्कूल अपग्रेड नहीं हो पाते हैं। इस मामले पर मंगलवार को न्यायाधीश शिवाजी पांडेय एवं न्यायाधीश पार्थ सारथी की दो सदस्यीय खंडपीठ ने सुनवाई की।
वरीय अधिवक्ता शशि अनुग्रह नारायण ने कहा कि सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी के मुताबिक अपग्रेड किए 290 स्कूलों मेेंं 80 प्रतिशत के पास पर्याप्त जमीन नहीं है। कुछ स्कूलों में एक या दो टीचर हैं। अन्य कई स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव है। संचालकों की पहुंच के आधार पर भी स्कूल अपग्रेड हुए हैं। कुल मिलाकर नियमावली की धज्जियां उड़ा दी गईं।