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    Patna High Court: शराब के साथ जब्त हाजमोला छोड़नी होगी, पटना हाई कोर्ट ने नीतीश सरकार को दिया ऑर्डर

    Updated: Mon, 26 Feb 2024 06:48 PM (IST)

    न्यायाधीश पीबी बजनथ्री एवं न्यायाधीश आलोक कुमार पांडेय की खंडपीठ ने सुमित शुक्ला की रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि यदि हाजमोला के कार्टून नहीं छोड़े गए तो दोषी अधिकारी पर अवमानना वाद चलाया जाएगा। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिया कि वे आवश्यक कागजात लेकर सक्षम पदाधिकारी के समक्ष प्रतिवेदन देंगे। इस मामले की अगली सुनवाई चार मार्च को होगी।

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    शराब के साथ जब्त हाजमोला छोड़नी होगी, पटना हाई कोर्ट ने नीतीश सरकार को दिया ऑर्डर

    राज्य ब्यूरो, पटना। पटना हाई कोर्ट ने शराब की खेप के साथ हाजमोला जब्त करने के मामले पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को एक सप्ताह के भीतर हाजमोला के कार्टून को छोड़ने का आदेश दिया।

    न्यायाधीश पीबी बजनथ्री एवं न्यायाधीश आलोक कुमार पांडेय की खंडपीठ ने सुमित शुक्ला की रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त आदेश दिया।

    दोषी अधिकारी पर अवमानना वाद चलाया जाएगा

    कोर्ट ने स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि यदि हाजमोला के कार्टून नहीं छोड़े गए तो दोषी अधिकारी पर अवमानना वाद चलाया जाएगा। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिया कि वे आवश्यक कागजात लेकर सक्षम पदाधिकारी के समक्ष प्रतिवेदन देंगे। इस मामले की अगली सुनवाई चार मार्च को होगी।

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    क्या है पूरा मामला?

    उल्लेखनीय है कि याचिकाकर्ता ने इलाहाबाद से हाजमोला के सीलबंद कार्टून की बड़ी खेप को मुजफ्फरपुर ट्रांसपोर्ट किया था। कथित रूप से उन कार्टून की खेप से शराब की बोतल भी मिली। इस आधार पर मोतीपुर थाना में एक प्राथमिकी भी दर्ज की गई और शराब के साथ साथ हाजमोला को भी जब्त कर लिया गया।

    सुमित ने मुजफ्फरपुर के आबकारी अधीक्षक एवं जिलाधिकारी के समक्ष आवेदन देकर हाजमोला के बंद डिब्बों को छुड़ाने की गुहार लगाई थी, लेकिन किसी भी अधिकारी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई।

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