पटना हाईकोर्ट ने दिया आदेश- D.El.Ed डिग्री वाले भी बन सकेंगे पंचायतों में शिक्षक
पटना हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि डीएलएड डिग्रीधारी शिक्षक भी पंचायत शिक्षकों की बहाली में शामिल हो सकेंगे। कोर्ट ने राज्य सरकार को कहा है कि इनका भी आवेदनपत्र स्वीकार करें।
राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar D.El.Ed: पटना हाईकोर्ट ने डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन का 18 महीने का कोर्स करने वाले शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। इन्हें पंचायत शिक्षकों की नियुक्ति में शरीक होने के लिए फार्म भरने को 30 दिन का समय दिया है।(Diploma in Elementary Education - DElEd ) इनकी संख्या 2.5 लाख के करीब है। न्यायाधीश प्रभात कुमार झा ने इस मामले की सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे मंगलवार को सुनाया।
इन डिप्लोमाधारियों को राज्य सरकार ने पंचायत शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया में शामिल होने से रोक दिया था। संजय कुमार यादव एवं अन्य की ओर से दायर याचिकाओं की सुनवाई करते हुए अदालत ने साफ कहा कि 18 महीने का कोर्स करने वाले भी इसके समतुल्य होंगे।
याचिकाकर्ताओं की ओर से वरीय अधिवक्ता यदुवंश गिरि ने कहा कि जुलाई 2019 से हो रही प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों के शिक्षकों की प्रक्रिया राज्य सरकार चला रही है। राज्य सरकार ने इन याचिकाकर्ताओं को आवेदन देने से रोक दिया था।
जुलाई 2019 में प्राथमिक शिक्षक नियोजन हेतु 18 महीने के डीएलएड कोर्स को मान्यता देने हेतु एनसीटीई से सफाई मांगी गई थी। एनसीटीई ने 18 महीने के डीएलएड कोर्स को आंशिक मान्यता दी थी। परिणामस्वरूप शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव ने एक आदेश जारी करते हुए 18 महीने का डीएलएड डिप्लोमा धारी अभ्यर्थियों को शिक्षक नियोजन में आवेदन देने पर रोक लगाने का निर्देश दिया था । ऐसे आदेश को हाईकोर्ट ने मंगलवार को इसी मामले में निरस्त कर दिया ।
वेतन इजाफे पर भी पटना हाईकोर्ट ने दी थी राहत
उल्लेखनीय है कि डीएलएड परीक्षा की मार्कशीट और सर्टिफिकेट मिलने में देरी के मामले में बिहार के प्राथमिक शिक्षकों को पटना हाईकोर्ट ने राहत दी थी। कोर्ट ने सरकार को डीएलएड परीक्षा के सफल अभ्यर्थियों के वेतन इजाफे की तारीख को परीक्षा की मार्कशीट या सर्टिफिकेट जारी होने की तिथि से न मानकर डीएलएड ट्रेनिंग खत्म होने की तिथि से विचार करने का आदेश दिया था।