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पटना हाईकोर्ट ने बाल गृहकांड मामले की नहीं की सुनवाई, दिल्ली में दो पर आरोप तय

पटना हाईकोर्ट ने बालिका गृह कांड से जुड़े सारे अभियुक्तों के केस सुनने से मना कर दिया। इस कांड के आधा दर्जन आरोपित ने जमानत के लिए पटना हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर रखी थी।

By Rajesh ThakurEdited By: Published: Wed, 06 Mar 2019 08:23 PM (IST)Updated: Wed, 06 Mar 2019 10:39 PM (IST)
पटना हाईकोर्ट ने बाल गृहकांड मामले की नहीं की सुनवाई, दिल्ली में दो पर आरोप तय
पटना हाईकोर्ट ने बाल गृहकांड मामले की नहीं की सुनवाई, दिल्ली में दो पर आरोप तय

पटना [जेएनएन]। पटना हाईकोर्ट ने बालिका गृह कांड से जुड़े सारे अभियुक्तों के केस सुनने से मना कर दिया। इस कांड के आधा दर्जन आरोपित ने जमानत के लिए पटना हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर रखी थी। न्यायाधीश सुधीर सिंह की पीठ ने बुधवार को सुनवाई की। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार अभियुक्तों को सक्षम न्यायालय के शरण में जाने की छूट दे दी। उधर बुधवार को दिल्ली के साकेत कोर्ट ने दो आरोपितों बाल कल्याण कमेटी के चेयरमैन दिलीप कुमार वर्मा और सदस्य विकास कुमार के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं।

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सुप्रीम कोर्ट ने मुजफ्फरपुर और अन्य शेल्टर होम से जुड़े मामले की सुनवाई दिल्ली की कोर्ट में स्थानांतरित कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सात फरवरी को बिहार से ट्रायल अन्यत्र करने का निर्देश दिया था। वहीं बुधवार को पटना हाईकोर्ट ने ब्रजेश ठाकुर, रोजी रानी, इंदु कुमारी, हेमा मशी समेत आधा दर्जन आरोपित के आवेदन वापस कर दिए। 

बता दें कि पिछले साल मुजफ्फरपुर शेल्टर होम में वहां रहनेवाली लड़कियों के साथ यौन शोषण किये जाने का मामला उजागर हुआ था। मामले को लेकर विपक्ष ने सरकार को कठघरे में खड़ा किया और सीबीआई जांच की मांग की। सरकार की अनुशंसा पर सीबीआई ने इसकी जांच शुरू की। मामले के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर समेत दर्जन भर से अधिक अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। सभी आरोपियों को तिहाड़ जेल में रखा गया है। इसी तरह का मामला पटना के एक शेल्टर होम में भी मिला। 

मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले को गंभीरता से लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को भी कई दफा फटकार लगाई। साथ ही उन्होंने सभी शेल्टर होम से जुड़े मामलों को दिल्ली के कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया। इसी के तहत अब मुजफ्फरपुर शेल्टर होम के मामले को दिल्ली के साकेत कोर्ट में नियमित सुनवाई शुरू हुई है।  

बुधवार को भी साकेत कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई। कोर्ट ने बुधवार को दो आरोपितों के खिलाफ आरोप तय किए। कोर्ट ने बाल कल्याण कमेटी के चेयरमैन दिलीप कुमार वर्मा और सदस्य विकास कुमार के खिलाफ पॉक्सो एक्ट, अपराधिक साजिश रचने सहित अन्य धाराओं के तहत आरोप तय किए हैं। अभी तक 7 आरोपिताें के खिलाफ आरोप तय हो चुके हैं, जबकि मुख्य आरोपित ब्रजेश ठाकुर सहित 13 अन्य आरोपितों के खिलाफ आरोप तय करने पर बहस जारी है।


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