पटना हाईकोर्ट ने भारत निर्वाचन आयोग पर लगाया 5000 रूपये का दंड, ये है वजह
एक याचिका पर बार-बार सुनवाई के बाद भी हलफनामा दायर नहीं करने से नाराज पटना हाईकोर्ट ने भारत निर्वाचन आयोग को पांच हजार रुपए का दंड लगाया है।
पटना [राज्य ब्यूरो]। एक मामले में पटना हाईकोर्ट ने भारत निर्वाचन आयोग को पांच हजार रुपए का दंड लगाया है। दरअसल एक याचिका पर बार बार सुनवाई के बाद भी आयोग की तरफ से हलफनामा नहीं दायर किया गया था।
कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को जमा की गई राशि की रसीद सबूत के तौर पर सुनवाई की अगली तिथि(22 सितंबर)को पेश करने को कहा है। यह आदेश गुरुवार को न्यायाधीश एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने अजय कुमार कुशवाहा की चुनाव याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया।
कुशवाहा ने राजद से निर्वाचित हुए विधान पार्षद सुबोध राय के निर्वाचन को याचिका के माध्यम से चुनौती दी थी। कुशवाहा ने आरोप लगाया कि सुबोध राय ने चुनाव लड़ते वक्त चुनाव आयोग को शपथ पत्र में अपनी आपराधिक छवि के बारे में जानकारी नहीं दी थी।
जबकि उनके खिलाफ स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज थी। याचिका में आपराधिक मामले को छिपाने के आधार पर निर्वाचन रद करने की मांग की गई।