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मिथिला विश्‍वविद्यालय के कुलपति पर 10 हजार का जुर्माना, अवमानना मामले में पटना हाईकोर्ट का निर्णय

एलएन मिथिला विश्‍वविद्यालय के कुलपति के लिए सोमवार का‍ दिन ठीक नहीं रहा। आज पटना हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ 10 हजार रुपये को जुर्माना ठोका। ये जुर्माना अलग-अलग मामलों में किए गए।

By Rajesh ThakurEdited By: Published: Mon, 05 Aug 2019 10:18 PM (IST)Updated: Mon, 05 Aug 2019 10:34 PM (IST)
मिथिला विश्‍वविद्यालय के कुलपति पर 10 हजार का जुर्माना, अवमानना मामले में पटना हाईकोर्ट का निर्णय
मिथिला विश्‍वविद्यालय के कुलपति पर 10 हजार का जुर्माना, अवमानना मामले में पटना हाईकोर्ट का निर्णय

पटना, राज्य ब्यूरो। एलएन मिथिला विश्‍वविद्यालय के कुलपति के लिए सोमवार का‍ दिन ठीक नहीं रहा। आज पटना हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ 10 हजार रुपये को जुर्माना ठोका। दो अलग-अलग मामलों में पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना किया गया है। एक ही दिन दो मामलों में एक ही कुलपति के खिलाफ जुर्माना किया गया। 

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विश्वविद्यालय की एक शिक्षिका को रिटायरमेंट व अन्य लाभ दिए जाने के मामले में हाई कोर्ट के आदेश का पालन नहीं हुआ था, परिणाम स्वरूप शिक्षिका ने अवमानना वाद दायर किया। उक्त मामले को दायर हुए तीन साल बीत गए, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से कारण बताओ नोटिस का जवाब तक दायर नहीं हुआ। सोमवार को न्यायाधीश अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की एकलपीठ ने प्रोफेसर रानी सिंह की अवमानना वाद की अर्जी पर सुनवाई करते हुए एलएन मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति को पांच हज़ार रुपये हर्जाना भुगतान करने का आदेश दिया।

याचिकाकर्ता के वकील रतन कुमार कुंवर ने कोर्ट को बताया कि एक अन्य पुराने अवमानना मामलों में भी मिथिला यूनिवर्सिटी का रुख लापरवाही भरा रहता है। एडवोकेट कुंवर ने एक अन्य याचिकाकर्ता मुजीबुर्रहमान के मामले में कोर्ट को बताया कि कैसे मिथिला विश्विद्यालय की तरफ से भ्रामक जवाब दायर किया गया है। हाईकोर्ट ने उस दूसरे मामले में भी एलएन मिथिला यूनिवर्सिटी के कुलपति पर पांच हजार का एक और हर्जाना लगाया। इस तरह एक ही दिन दो मामलों की सुनवाई में एक ही विश्वविद्यालय के कुलपति पर कुल 10 हजार का जुर्माना किया गया।

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