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पटना हाईकोर्ट का सरकार को निर्देश, बताएं कैसे सुधरेगा वाहनों का मकड़जाल

शहर में बढ़ते ट्रैफिक पर पटना हाई कोर्ट भी चिंतित हुआ है। कोर्ट ने सरकार को व्यवस्था में सुधार करने के निर्देश दिए हैं।

By Akshay PandeyEdited By: Published: Thu, 31 Jan 2019 11:53 AM (IST)Updated: Thu, 31 Jan 2019 11:53 AM (IST)
पटना हाईकोर्ट का सरकार को निर्देश, बताएं कैसे सुधरेगा वाहनों का मकड़जाल
पटना हाईकोर्ट का सरकार को निर्देश, बताएं कैसे सुधरेगा वाहनों का मकड़जाल

पटना, जेएनएन। शहर में ट्रैफिक मकड़ जाल की तरह फैलाता जा रहा है। शाम के समय तो पटना के कुछ इलाकों में आप निकल गए थो रेंगते हुए ही गंतव्य स्थल पहुंचेंगे। अब इस पर हाई कोर्ट भी चिंतित हुआ है। पटना हाईकोर्ट ने राजधानी में ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार के लिए दायर याचिका पर राज्य सरकार को दो सप्ताह के भीतर विस्तृत एक्शन प्लान प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

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व्यवस्था पर जाहिर की नाराजगी

मुख्य न्यायाधीश एपी शाही एवं न्यायाधीश अंजना मिश्र की दो सदस्यीय खंड पीठ ने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फोरम एवं उनके वकील शशि भूषण कुमार द्वारा दायर याचिका मामले में यातायात की खराब व्यवस्था पर नाराजगी जाहिर की। याचिकाकर्ता द्वारा ट्रैफिक समस्या से निजात पाने के लिए बीस सूत्री सुझाव कोर्ट में पेश किया गया था।

प्रमुख सड़कों पर न चलाएं वाहन

सुझाव में कहा गया था कि पटना की प्रमुख सड़कों पर पीक आवर में ट्रैफिक भार कम करने के लिए भारी वाहन नहीं चलाए जाएं। पटना की घनी आबादी वाली कॉलोनियों में कार्यालय समय में ट्रैक्टर, रिक्शा आदि चलाये जाने पर रोक लगायी जाये। सड़क से अतिक्रमण हटाकर बाउंड्री वाल बनाई जाए। बगैर पार्किंग के वाहन खरीदने की अनुमति नहीं दी जाये। चौक-चौराहे पर अनावश्यक भीड़ लगाये जाने पर जुर्माना लगाये जाने का प्रावधान हो। पुलिस अधिकारी हमेशा मौजूद रहें। गलत पार्किंग पर तुरंत जुर्माना लगाया जाये।


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