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मधुबनी में जज पर हमला मामले में पटना हाइकोर्ट का बड़ा फैसला, अब जमानत पर जेल से बाहर आएंगे अभियुक्‍त

बिहार के मधुबनी के झंझारपुर में एडीजे पर हुए हमले के मामले में बीते दिसंबर से जेल में बंद आरोपितों को पटना हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। हाइकोर्ट से जमानत मिलने के बाद अब वे जेल से बाहर आ सकेंगे।

By Amit AlokEdited By: Published: Thu, 30 Jun 2022 08:11 AM (IST)Updated: Thu, 30 Jun 2022 08:13 AM (IST)
मधुबनी में जज पर हमला मामले में पटना हाइकोर्ट का बड़ा फैसला, अब जमानत पर जेल से बाहर आएंगे अभियुक्‍त
मधुबनी में जज पर हमले में पटना हाइकोर्ट का बड़ा फैसला। प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर।

पटना, राज्य ब्यूरो। Madhubani ADJ Attack Case: पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) ने झंझारपुर के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एन्ड सेशंस जज (ADJ) अविनाश कुमार पर किये गए हमले और मारपीट के मामले में आरोपित (Accused) घोराडीह के एसएचओ गोपाल कृष्णा एवं एएसआइ अभिमन्यु शर्मा को जमानत (Bail) दे दी है। न्यायाधीश चंद्रशेखर झा की एकलपीठ ने अभियुक्तों की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें जमानत दी। मालूम हो कि पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने बिहार पुलिस के रवैये को निराशाजनक बताते हुए मामले की जांच का जिम्मा सीआइडी को सौंपा था और कहा कि यह जांच एसपी स्तर के अधिकारी करेंगे। साथ ही इस मामले की निगरानी सीआइडी के एडीजी खुद करेंगे।

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झंझारपुर के एडीजे ने दर्ज कराई थी शिकायत

बता दें कि झंझारपुर के एडीजे ने अभियुक्तों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी कि बीते 18 नवंबर की दोपहर में उक्त दोनों पुलिसकर्मी उनके चेम्बर में जबरदस्ती घुस गए और उनके साथ मारपीट व बदसलूकी की। एएसआइ अभिमन्यु शर्मा ने उन्हें लोडेड रिवाल्वर दिखा कर जान से मारने की धमकी भी दी।

मामले में आरोपितों को हाईकोर्ट ने दी जमानत

याचिकाकर्ता की ओर से वरीय अधिवक्ता बसंत कुमार चौधरी ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता आरोपितों के खिलाफ आइपीसी की जमानती धाराएं लगाई गई हैं। साथ ही याचिकाकर्ता 10 दिसंबर से जेल में हैं। अधिवक्‍ता ने दलील दी कि याचिकाकर्ताओं को जेल में बंद रखना संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होगा। इसपर कोर्ट ने सीआइडी द्वारा दायर हलफनामे का अवलोकन करते हुए याचिकाकर्ताओं की जमानत दे दी है।


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