BPSC-बिहार सरकार पर हाईकोर्ट नाराज, कहा-कैसे हुई ये बड़ी गलती, अब 25 लाख चुकाओ
पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार और बीपीएससी इंजीनियर को प्रतियोगिता परीक्षा पास किये जाने के बावजूद नौकरी नहीं दिए जाने पर इंजीनियर को 25 लाख मुआवजा देने का आदेश दिया है।
पटना, राज्य ब्यूरो। इंजीनियर को प्रतियोगिता परीक्षा पास किये जाने के बावजूद नौकरी नहीं दिए जाने पर पटना हाईकोर्ट ने बिहार लोक सेवा आयोग एवं राज्य सरकार को 25 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने पूछा कि परीक्षा पास किये जाने के बावजूद उसे क्यों नहीं नौकरी दी गई?
न्यायाधीश डॉ अनिल कुमार उपाध्याय की एकलपीठ ने संजीव कुमार की ओर से दायर रिट याचिका पर सुनवाई की। आवेदक के वकील योगेंद्र प्रसाद सिन्हा ने कोर्ट को बताया कि आयोग ने सहायक प्रोफेसर की बहाली के लिए एक विज्ञापन 2016 में निकाला था।
आवेदक ने प्रतियोगिता परीक्षा दी। परीक्षा पास किये जाने के बाद एक बार फिर उसके शैक्षणिक योग्यता पर सवाल खड़ा कर आयोग ने संबंधित विभाग से मंतव्य की मांग की, लेकिन उसे नौकरी नहीं दी गई।
कोर्ट ने आवेदक के दलील को मंजूर करते हुए विज्ञान और तकनीक विभाग के निदेशक तथा बीपीएससी के सचिव को यह बताने को कहा कि किस परिस्थिति में परीक्षा पास किये जाने के बाद उसे अयोग्य करार दिया गया। आयोग और विभाग किस प्रकार से क्षतिपूर्ति करेगा, यह स्पष्ट करे। मुवावजे की राशि कम से कम 25 लाख होनी चाहिए।