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दारोगा भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप पर पटना हाईकोर्ट सख्त, सरकार और आयोग से 3 हफ्ते में मांगा जवाब

Published: Thu, 13 Aug 2026 06:47 PM (IST)

पटना हाईकोर्ट ने बिहार पुलिस सब-इंस्पेक्टर मुख्य परीक्षा में कथित गड़बड़ी के आरोपों पर राज्य सरकार और पुलिस अवर सेवा आयोग से जवाब मांगा है।

पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट

HighLights

  1. पटना हाईकोर्ट ने दारोगा भर्ती परीक्षा गड़बड़ी पर जवाब मांगा।

  2. राज्य सरकार और पुलिस आयोग को तीन सप्ताह का समय मिला।

  3. मामले की अगली सुनवाई 24 अगस्त 2026 को निर्धारित।

विधि संवाददाता, पटना। बिहार पुलिस में सब-इंस्पेक्टर पद पर बहाली की मुख्य परीक्षा में कथित गड़बड़ी और अनियमितता के आरोपों को लेकर पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग से जवाब मांगा है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति हरीश कुमार की एकलपीठ ने की।

सरकार और आयोग को देना होगा जवाब

अदालत ने अरपिता कुमारी एवं अन्य की ओर से दायर सिविल रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और आयोग को तीन सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 24 अगस्त 2026 को होगी।

विज्ञापन 05/2025 के तहत हुई थी प्रक्रिया

याचिकाकर्ताओं ने 23 सितंबर 2025 के विज्ञापन संख्या 05/2025 के तहत सब-इंस्पेक्टर पद के लिए आवेदन किया था।

उनकी ओर से अदालत में दावा किया गया कि मुख्य परीक्षा के दौरान बड़े पैमाने पर गड़बड़ी और कथित अवैधताएं हुईं।

दो प्राथमिकी का भी दिया गया हवाला

याचिकाकर्ताओं ने कहा कि कथित कदाचार और अनियमितताओं को लेकर दो प्राथमिकी दर्ज की गई हैं।

इसके अलावा परीक्षा के दौरान कथित अनुचित गतिविधियों को लेकर मीडिया में भी खबरें सामने आईं। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इन घटनाओं की प्रभावी जांच और कार्रवाई नहीं हुई।

परीक्षा व्यवस्था पर उठाए सवाल

याचिकाकर्ताओं की ओर से अदालत में तर्क दिया गया कि सामने आए मामलों से परीक्षा प्रक्रिया में व्यवस्थित स्तर पर खामियों का संकेत मिलता है।

इसी आधार पर उन्होंने न्यायिक हस्तक्षेप की मांग की और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गुहार लगाई।

अब 24 अगस्त को फिर होगी सुनवाई

मामले में याचिकाकर्ताओं की ओर से वरीय अधिवक्ता अभिनव श्रीवास्तव ने पक्ष रखा। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की ओर से अधिवक्ता संजय पांडेय और राज्य सरकार की ओर से बिनीता सिंह ने अदालत में पक्ष रखा।

हाईकोर्ट ने फिलहाल जवाब मांगा है और अगली सुनवाई के लिए 24 अगस्त की तारीख तय की है।