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फार्मासिस्ट बहाली: पटना हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब, पूर्व आदेश का पालन नहीं होने पर जताई नाराजगी

Published: Tue, 05 May 2026 05:00 AM (IST)

पटना हाईकोर्ट ने फार्मासिस्ट बहाली मामले में अपने पूर्व आदेश का पालन न होने पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है।

पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट

HighLights

  1. पटना हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब।

  2. फार्मासिस्ट बहाली के पूर्व आदेश का पालन नहीं।

  3. सरकार को चार सप्ताह में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश।

विधि संवाददाता, पटना। पटना हाईकोर्ट ने फार्मासिस्ट बहाली मामले में अपने पूर्व आदेश का पालन नहीं किए जाने पर राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। अदालत ने सरकार को चार सप्ताह के भीतर विस्तृत जवाबी हलफनामा दाखिल कर स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया है। 

न्यायाधीश डॉ. अंशुमान की एकलपीठ ने अरविंद कुमार द्वारा दायर अवमानना अर्जी पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। सुनवाई के दौरान आवेदक की ओर से अधिवक्ता शशि भूषण सिंह ने कोर्ट को बताया कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने फार्मासिस्ट के 2473 पदों पर नियमित बहाली के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया था, लेकिन बहाली प्रक्रिया को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया।

स्थिति स्पष्ट नहीं होने पर हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया

मामला आगे चलकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, जहां स्पष्ट निर्देश दिया गया कि फार्मासिस्ट के पद पर केवल डी-फार्मा योग्यताधारी अभ्यर्थियों की ही नियुक्ति की जाए। इसके बावजूद आदेश के अनुपालन को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं होने पर हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। 

अदालत ने मामले में बिहार तकनीकी सेवा आयोग को भी जवाबी हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई गर्मी की छुट्टियों के बाद तीन जुलाई को निर्धारित की गई है।