पटना में अब ई-रिक्शा के लिए भी परमिट जरूरी, 20 साल उम्र और ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य; तीन जोन में रूट निर्धारण
पटना में अब ई-रिक्शा के लिए परमिट अनिवार्य होगा, जिसके लिए न्यूनतम 20 वर्ष की आयु और वैध ड्राइविंग लाइसेंस ...और पढ़ें

ड्राइविंग लाइसेंस होने पर ही मिलेगा परमिट
HighLights
ई-रिक्शा के लिए परमिट अनिवार्य, न्यूनतम 20 वर्ष आयु और लाइसेंस।
परिवहन विभाग ने पटना में ई-रिक्शा के लिए जोन बनाए।
ई-रिक्शा परमिट के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।
कुमार रजत, पटना। राजधानी पटना में अब मनमाने तरीके से किसी भी सड़क या गली में ई-रिक्शा नहीं दौड़ सकेंगे। आटो की तर्ज पर ई-रिक्शा का भी क्षेत्र और रूट तय किया जाएगा। इसके आधार पर परमिट जारी होगा। परमिट लेने के लिए चालक की न्यूनतम उम्र 20 वर्ष निर्धारित की गई है।
ड्राइविंग लाइसेंस होने पर ही मिलेगा परमिट
परिवहन विभाग के सचिव राजकुमार ने इस संबंध में पत्र जारी कर पटना के प्रमंडलीय आयुक्त और जिला परिवहन पदाधिकारी को विस्तृत दिशा-निर्देश दिया है।
निर्देश के अनुसार ई-रिक्शा के परमिट के लिए चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य होगा। इसके बाद ही परमिट जारी किया जाएगा।
अब तक ई-रिक्शा को परमिट से मिली थी छूट
अभी तक पटना में परमिट की व्यवस्था मुख्य रूप से आटो के लिए लागू थी। ई-रिक्शा को इससे छूट मिली हुई थी। शहर में यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने और वाहनों के संचालन को व्यवस्थित करने के उद्देश्य से अब ई-रिक्शा को भी परमिट व्यवस्था के दायरे में लाया गया है।
ई-रिक्शा के परमिट का नहीं लगेगा शुल्क
ई-रिक्शा चालकों के लिए राहत की बात यह है कि परमिट जारी करने के लिए कोई शुल्क निर्धारित नहीं किया गया है। वहीं, सीएनजी आटो के परमिट के लिए कुल 2,150 रुपये और पेट्रोल-डीजल आटो के लिए कुल 2,650 रुपये शुल्क निर्धारित है।
तीन जोन में बांटे जाएंगे आटो और ई-रिक्शा
परिवहन विभाग ने पटना शहरी क्षेत्र में जोन व्यवस्था जल्द लागू करने का निर्देश दिया है। इसके तहत आटो के साथ ई-रिक्शा को भी तीन जोन में बांटा जाएगा।
इनमें पीला, हरा और नीला जोन शामिल होंगे। इनके आधार पर वाहनों के संचालन का क्षेत्र और रूट निर्धारित किया जाएगा।
सफेद जोन में रिजर्व वाहन रहेंगे
विभागीय व्यवस्था के अनुसार सफेद जोन रिजर्व वाहनों के लिए निर्धारित होगा। आटो और ई-रिक्शा को संबंधित जोन के आधार पर परमिट दिया जाएगा।
इससे शहर में वाहनों के अनियंत्रित संचालन पर रोक लगाने और अलग-अलग इलाकों में यातायात को व्यवस्थित करने में मदद मिलेगी।
आनलाइन आवेदन से जारी होगा परमिट
जोनवार परमिट जारी करने के लिए आनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। परिवहन विभाग ने संबंधित अधिकारियों को इस प्रक्रिया को जल्द शुरू करने और पटना शहरी क्षेत्र में जोन सिस्टम लागू करने का निर्देश दिया है।
नई व्यवस्था लागू होने के बाद ई-रिक्शा के संचालन के लिए निर्धारित रूट और क्षेत्र का पालन करना अनिवार्य होगा।
