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बिहार: राहुल के खिलाफ मानहानि के केस में आदेश सुरक्षित, सुशील मोदी का कोर्ट में बयान दर्ज

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर हुए मानहानि के मुकदमे में सीजेएम कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई करने के बाद आदेश को सुरक्षित रख लिया। डिप्‍टी सीएम सुशील मोदी ने दर्ज कराया बयान।

By Rajesh ThakurEdited By: Published: Fri, 26 Apr 2019 08:46 PM (IST)Updated: Fri, 26 Apr 2019 08:46 PM (IST)
बिहार: राहुल के खिलाफ मानहानि के केस में आदेश सुरक्षित, सुशील मोदी का कोर्ट में बयान दर्ज
बिहार: राहुल के खिलाफ मानहानि के केस में आदेश सुरक्षित, सुशील मोदी का कोर्ट में बयान दर्ज

पटना, जेएनएन। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर हुए मानहानि के मुकदमे में सीजेएम कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई करने के बाद आदेश को सुरक्षित रख लिया। राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा पटना के सीजेएम कोर्ट में बिहार के डिप्‍टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने किया है। इसके पहले आज सुशील मोदी ने कोर्ट में उपस्थित होकर शपथ पत्र दाखिल किया। 

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डिप्‍टी सीएम सुशील मोदी ने सीजेएम शशिकान्त राय की कोर्ट में उपस्थित होकर अपना बयान दर्ज कराया। उन्‍होंने कोर्ट को बताया कि बेंगलुरु के नजदीक 13 अप्रैल को राहुल गांधी ने चुनावी सभा में कहा था कि मोदी टाइटिल वाले चोर होते हैं। राहुल के इस बयान से भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच मेरे प्रति गलत संदेश गया है। समाज में मेरी प्रतिष्ठा गिरी है। 

मोदी ने बयान में यह भी कहा कि राहुल ने मोदी उपनाम वाले व्यक्तियों को नीचा दिखाया है। इससे मानहानि हुई है। डिप्‍टी सीएम ने अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट में उस सीडी को पेश कर दिया, जिसमें राहुल का बयान दर्ज है। 

उन्‍होंने कोर्ट से अनुरोध किया कि इस मामले में उचित धाराओं में संज्ञान लेकर राहुल गांधी की कोर्ट में उपस्थिति के लिए सम्मन जारी किया जाए। बता दें कि मानहानि का यह मुकदमा सीजेएम कोर्ट में 24 अप्रैल को दायर किया गया था।


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