बिहार में पंचायती राज संस्थाओं को मिलेंगे 15 हजार करोड़ रुपए; कैसे खर्च करना है, ये भी सरकार ने बताया
Bihar Panchayati Raj बिहार में पंचायती राज संस्थाओं को विकास कार्यों और आधारभूत संरचना के लिए मिलेंगे 15 हजार करोड़ रुपए पंचायत पंचायत समिति व जिला परिषद सिर्फ संबद्ध योजनाओं का करेगा चयन व कार्यान्वयन पीएफएमएस से कार्य के विरुद्ध खाते में मिलेगा पैसा
जितेंद्र कुमार, पटना। त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाएं अब 15वें वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान राशि का 50 प्रतिशत हिस्सा मूलभूत आवश्यकताओं पर खर्च कर सकेंगी। शेष 50 प्रतिशत धन का उपयोग कर्मचारियों और मजदूरों के वेतन, स्थापना मद और आधारभूत संरचना के विकास पर व्यय हो सकेगा। नए दिशानिर्देश के अनुसार अब सभी प्रकार का भुगतान पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम (पीएफएमएस) से बैंक खाते में होगा। भुगतान की नई व्यवस्था कंट्रोलर जनरल आफ एकाउंटस (सीजीए) के पोर्टल से ही की जा सकेगी।
वित्तीय वर्ष 2020-21 में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को 15वें वित्त आयोग से 15,018 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसमें पंचायत की 70, पंचायत समिति की 20 और जिला परिषद की 10 प्रतिशत हिस्सेदारी होगी। पटना जिला परिषद को 17.20 करोड़ रुपये मिले हैं। चालू वित्तीय वर्ष में 2.54 करोड़ रुपये मिले हैं। जिला परिषद के नए सदस्यों को अपने क्षेत्र के विकास के लिए करीब 20 करोड़ की योजनाओं का तोहफा मिलेगा। इस राशि में 50 प्रतिशत स्थापना और कर्मचारियों के वेतन और आधारभूत संरचना के विकास पर खर्च होगा। शेष 50 प्रतिशत से बुनियादी आवश्यकता, स्वच्छता एवं खुले में शौचमुक्त मद के रखरखाव, पेयजल आपूर्ति और वर्षा जल संरक्षण की योजनाओं को प्राथमिकता देनी होगी।
चेक से अग्रिम भुगतान की व्यवस्था होगी समाप्त
जिला परिषद को मिली 15वें वित्त आयोग की राशि अब अभियंता अथवा किसी एजेंसी को अग्रिम के रूप में चेक से भुगतान नहीं की जाएगी। चयनित योजनाओं के कार्य और मापी पुस्तिका जमा करने के बाद पीएफएमएस के माध्यम से बैंक खाते में जाएगा। मजदूरों का पारिश्रमिक, सामग्री के आपूर्तिकर्ता और लाभार्थी के बैंक खाते में सीधा ट्रांसफर होगा। इसी तरह कर्मचारियों के वेतन, कार्यालय उपस्कर सहित सभी प्रकार के भुगतान के लिए भी यही शर्त होगी।
किसके साथ किस योजना की संबद्धता
15वें वित्त आयोग से प्राप्त राशि खर्च करने के लिए संबद्ध योजनाओं का ही चयन किया जा सकता है। जिला परिषद ग्रामीण क्षेत्र में तीन हेक्टेयर से अधिक जल संचयन संरचना और सिंचाई क्षमता के विकास मद में चेक डैम, आहर-पईन निर्माण हो सकता है। जिला अस्पताल, अनुमंडल और रेफरल हास्पिटल के आधारभूत ढांचे पर खर्च हो सकता है। सरकारी भवनों की बाउंड्री, सार्वजनिक भवनों के दीर्घकालीन रखरखाव, शवदाह गृह और बस या आटो स्टैंड निर्माण भी हो सकेगा। पंचायत समिति प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के ढांचे, पीसीसी रोड, यात्री पड़ाव, खेल मैदान और खुले जिम का निर्माण कार्य करा सकेगा। पंचायत में सैरातों का विकास, खेल मैदान, आंगनबाड़ी केंद्र, स्वास्थ्य उप-केंद्र, शवदाह गृह और सार्वजनिक भवनों के रखरखाव की योजना पर ही खर्च हो सकेगा।