ब्लैक व पारा मिलिट्री यूनिफार्म नहीं पहन सकेंगे बॉडीगार्ड, पुलिस मुख्यालय से आदेश
चुनाव के देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को चॉक-चौबंद कर दिया गया है। पुलिस मुख्यालय ने भी कई अहम आदेश जारी किए हैं।
By Akshay PandeyEdited By: Published: Thu, 28 Mar 2019 01:42 PM (IST)Updated: Thu, 28 Mar 2019 01:42 PM (IST)
पटना, जेएनएन। लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। एेसे में बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर भी मतदान होना है। जिसको लेकर हर स्तर पर तैयारी की जा रही है। पुलिस भी अपनी ओर से मुस्तैद हो गई है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। खाकी से कोई चूक न हो इसका आदेश पुलिस मुख्यालय से जारी कर दिया गया है। नई व्यवस्था के तहत अब बॉडीगार्ड के यूनिफार्म और हथियार पर नकेल कसी गई है।
पुलिस मुख्यालय ने बिहार पुलिस को निर्देश जारी किया है कि बॉडीगार्ड ब्लैक यूनिफार्म, पारा मिलिट्री यूनिफार्म नहीं का इस्तेमाल न करें। जो यूनिफॉर्म उन्हें दी गई है उसी का प्रयोग करें।
ताकि सबकी सही पहचान की जा सके। मुख्यालय की ओर से जारी निर्देश के मुताबिक अब बॉडीगार्ड AK-47 भी नहीं रख सकते हैं। केवल सेक्सन बल ही AK 47 अपने साथ रख सकते हैं। आदेश में ये कहा गया है कि नियम का पालन नहीं किया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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