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खुशखबरी: शिक्षकों को समय पर मिलेगा वेतन, पुराने नियम फिर से लागू

बिहार में प्राथमिक से प्लस टू तक के नियोजित शिक्षकों को अब वेतन समय पर भुगतान किया जाएगा। सरकार ने वेतन भुगतान के लिए फिर से पुरानी व्यवस्था ही बहाल कर दी है।

By Kajal KumariEdited By: Published: Fri, 06 Jul 2018 03:25 PM (IST)Updated: Fri, 06 Jul 2018 11:17 PM (IST)
खुशखबरी: शिक्षकों को समय पर मिलेगा वेतन, पुराने नियम फिर से लागू
खुशखबरी: शिक्षकों को समय पर मिलेगा वेतन, पुराने नियम फिर से लागू

पटना [राज्य ब्यूरो]। प्रदेश के प्राथमिक से लेकर प्लस टू स्कूल तक के नियोजित शिक्षकों को वेतन के लिए अब इंतजार नहीं करना होगा। शिक्षकों को हर हाल में समय पर वेतन का भुगतान किया जाएगा। सरकार ने वेतन में होने वाले विलंब को देखते हुए पुरानी व्यवस्था बहाल कर दी है।

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सरकार के फैसले के बाद नियोजित शिक्षकों की वेतन निकासी और वितरण जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (डीपीओ) के द्वारा होगी। संस्कृत, मदरसा एवं अन्य विद्यालयों के शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मियों के वेतन के लिए भी पुरानी व्यवस्था ही लागू की गई है। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। 

आदेश में कहा गया है कि चालू वित्तीय वर्ष से वेतन से लेकर दूसरे वित्तीय कार्यों के लिए कॅाम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम (सीएफएमएस) योजना लागू की गई। इस योजना के तहत शिक्षा विभाग ने विभिन्न स्तर के निकासी और व्ययन पदाधिकारियों की संख्या सीमित कर दी।जिला स्तर पर महज तीन निकासी और व्ययन पदाधिकारी बनाए गए। जिसके बाद से वेतन को लेकर कई प्रकार की समस्याएं सामने आने लगीं। 

समस्याओं को देखते हुए शिक्षा विभाग ने एक बार फिर से पुरानी व्यवस्था लागू कर दी है। मदरसा, संस्कृत और अल्पसंख्यक विद्यालयों के शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मियों के वेतन की निकासी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा की जाएगी। तो वहीं, प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों के नियमित शिक्षकों तथा माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के नियमित शिक्षकों के लिए वेतन निकासी के लिए जिला कार्यक्रम पदाधिकारी अधिकृत किए गए हैं। 


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