अब तेजस्वी को अपना बंगला खाली करना ही होगा, मिला है ये आदेश
नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को अब अपना सरकारी बंगला खाली करना होगा। बिहार भवन निर्माण विभाग ने जिला प्रशासन को बंगला खाली करवाने का निर्देश दिया है।
पटना, जेएनएन। बिहार भवन निर्माण विभाग ने पटना के जिलाधिकारी को पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का सरकारी बंगला खाली करवाने का आदेश दिया है और अब अगर तेजस्वी सरकारी बंगला खाली नहीं करते हैं तो इसे जबरन भी खाली कराया जा सकता है।
राज्य सरकार के भवन निर्माण विभाग की तरफ से कहा गया है कि ये कार्रवाई पटना हाई कोर्ट की एकल पीठ के एक आदेश से की जाएगी। इसपर तेजस्वी यादव ने कहा है कि मामला हाईकोर्ट के डबल बेंच में पेंडिंग है इसलिए सरकार ऐसा नहीं कर सकती है।
तेजस्वी यादव की ओर से कहा गया था कि वे हाई कोर्ट के इस आदेश को खंडपीठ में चुनौती देंगे। लेकिन, इसकी मियाद पूरी होने के बाद भी वे कोर्ट ऑर्डर नहीं ला पाए और अब इसी आधार पर सरकार ने बंगला खाली कराने का आदेश पटना जिला प्रशासन को दिया गया है। इस संदर्भ में पटना के जिलाधिकारी ने भी बताया कि सरकार ने कई बंगलों को खाली करने का आदेश दिया है।
इस बात की पुष्टि बिहार के भवन निर्माण मंत्री महेश्वर हजारी ने भी की है और कहा है कि पांच देशरत्न स्थित तेजस्वी के बंगले को खाली कराने के लिए कहा गया है। एक चैनल को दिए बयान में भवन निर्माण मंत्री महेश्वर हजारी ने कहा है कि कोर्ट से तेजस्वी केस हार चुके हैं और उनको स्वत: अपना सरकारी आवास खाली कर देना चाहिए।
बता दें कि महेश्वर हजारी ने कोर्ट का आदेश आने के बाद अपना सख्त रुख दिखाया था। उन्होंने कहा था कि कानून से कोई ऊपर नहीं और कोई जबरन बंगले में नहीं रह सकता है।