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Bihar Police Sipahi Bharti 2020: बिहार में 8415 पदों पर सिपाही की होगी बंपर भर्ती , 13 नवंबर से करें आवेदन

Bihar Police Sipahi Bharti 2020 सिपाही के लिए योग्य महिला व पुरुष 14 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे । बिहार पुलिस बिहार सैन्य पुलिस विशेषीकृत इंडिया रिजर्व वाहिनी राज्य औद्योगिक सुरक्षा वाहिनी में तैनात होंगे। कल से आवेदन कर सकेंगे। जानिए पूरी डिटेल ।

By Sumita JaiswalEdited By: Published: Thu, 12 Nov 2020 08:42 AM (IST)Updated: Thu, 12 Nov 2020 05:58 PM (IST)
Bihar Police Sipahi Bharti 2020: बिहार में 8415 पदों पर सिपाही की होगी बंपर भर्ती , 13 नवंबर से करें आवेदन
केंद्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) द्वारा राज्य में 8415 सिपाही की सीधी नियुक्ति के लिए आवेदन करें, सांकेतिक तस्‍वीर।

पटना, जेएनएन ।  केंद्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) ने राज्य में 8415 सिपाही की सीधी नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र जारी किया है। आवेदन के लिए योग्य महिला व पुरूष 13 नवंबर से 14 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। यह नियुक्ति बिहार पुलिस, बिहार सैन्य पुलिस, विशेषीकृत इंडिया रिजर्व वाहिनी, बिहार राज्य औद्योगिक सुरक्षा वाहिनी में सिपाही के पदों पर होगी। परीक्षा में चयनित अभ्यर्थी को वरीयता के अनुसार इच्छित इकाईयों में अवसर दिया जाएगा। आवेदन पत्रों के संग्रहण के उपरांत, समर्पित आवेदनों की जांच कर वैद्य आवेदकों की लिखित परीक्षा होगी।

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30 फीसद से कम अंक आने वाले होंगे असफल :

लिखित परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के इंटर अथवा समकक्ष स्तर का होगा। इसमें सभी प्रश्न वैकल्पिक होंगे। परीक्षा 100 अंकों की होगी। दो घंटों में इसका जबाव देने होंगे। सही जवाब के लिए एक अंक दिए जाएंगे। उत्तर पुस्तिका दो प्रतियों में होगी। इसमें एक अदृश्य कार्बन प्रति पर्षद के पास सुरक्षित रहेगा। लिखित परीक्षा में 30 फीसद से कम अंक रहने पर अभ्यर्थी को शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए असफल घोषित किया जाएगा। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता-जांच-माप परीक्षा के लिए क्वाइलिफाइंग होगी। लिखित परीक्षा के आधार पर योग्य उम्मीदवारों को अनुपात में शारीरिक परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। इसमें दौड़, उंची कूद तथा गोला फेंक में प्राप्त कुल अंक के आधार पर मेधा सूची तैयार की जाएगी।

एक अगस्त तक 18 वर्ष जरूरी :

आवेदन के लिए अभ्यर्थी को एक अगस्त 2020 तक न्यूनतम 18 एवं अधिकतम 25 वर्ष होना चाहिए। पिछड़ा वर्ग व अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष को अधितम दो वर्ष की छूट एवं महिलाओं को तीन वर्ष की छूट। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के पुरूष एवं महिलाओं को अधिकतम में पांच-पांच वर्ष की छूट दी गई है।

पांच सेंटीमीटर फुलाना होगा सीना :

पर्षद ने सामान्य पुरूष के लिए न्यूनतम उंचाई 165, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 160, एससी-एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर, भारतीय मूल के गोरखा के लिए 160 एवं सभी वर्गों के महिलाओं के लिए न्यूनतम उंचाई 155 सेंटीमीटर निर्धारित किया है। पुरूषों को पांच सेंटीमीटर सीना फुलाना होगा। महिलाओं के लिए सीना की मापी नहीं होगी। सभी वर्गों के महिलाओं की न्यूनतम वजन 48 किलो ग्राम होना चाहिए।


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