सिनेमाघर खुले पर दिखाने को नहीं अभी कोई फिल्म, नई Movie के प्रदर्शन की भी तारीखें आगे बढ़ीं
राजधानी में सिनेमाघर खोल तो दिए गए पर सिनेप्रेमियों को मल्टीप्लेक्स या अन्य सिनेमाघरों में फिल्में देखने के लिए अभी इंतजार करना होगा। सिनेमा मालिकों की मानें तो अभी उनके पास प्रदर्शन के लिए कोई फिल्म नहीं है।
पटना, जेएनएन। अनलॉक-5 में राजधानी में सिनेमाघर खोल तो दिए गए पर सिनेप्रेमियों को मल्टीप्लेक्स या अन्य सिनेमाघरों में फिल्में देखने के लिए अभी इंतजार करना होगा। सिनेमा मालिकों की मानें तो अभी उनके पास प्रदर्शन के लिए कोई फिल्म नहीं है। फिल्म डिस्ट्रीब्यूटरों के अनुसार सभी फिल्मों के प्रदर्शन की डेट बढ़ा दी गई है। कोविड के नियमों के तहत सिनेमाघरों की साफ-सफाई आदि का काम चल रहा है।
कोई हिंदी फिल्म नहीं, भोजपुरी फिल्म के साथ खुलेगा सिनेमा घर
डिस्ट्रीब्यूटर सुशांत कुमार के अनुसार हर फिल्म की अवधि एक साल से छह महीने की होती है, इसलिए फिल्मों की वैधता अवधि खत्म हो चुकी है। अभी बड़े पर्दे पर दिखाने के लिए कोई भी फिल्म नहीं है। उनके अनुसार, भोजपुरी में एक फिल्म है, जो सिर्फ दो दिन ही चली थी। उसी फिल्म के साथ शुक्रवार से भोजपुरी सिनेमाघर खुल जाएगा।
50 प्रतिशत टिकट ही होंगे बुक
सरकार की ओर से सिनेमाघरों को फिर से खोलने का फैसला ले लिया गया है, लेकिन आपसी तालमेल न होने के कारण अभी इंतजार करना होगा। शहर के सिनेमाघरों के मालिकों के अनुसार जब भी सिनेमाघर खुलेंगे, मात्र 50 प्रतिशत ही टिकट बुक किए जाएंगे। शारीरिक दूरी का पालन भी कराया जाएगा।
मास्क व सैनिटाइजर बिना नहीं प्रवेश : सिनेमाघर के मालिक सुमन कुमार के अनुसार कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए सिनेमाघरों में आने वाले लोगों को कई नई सुविधाओं से अवगत करवाया जाएगा। इससे पहले हॉल में प्रवेश के समय मास्क व सैनिटाइजर का उपयोग करना हर किसी के लिए जरूरी होगा।
प्रशासन ने दी हरी झंडी, प्रोटोकॉल का होगा सख्ती से पालन
कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सात माह से बंद पड़े सिनेमाघरों को खोलने के लिए जिला प्रशासन ने हरी झंडी दे दी है। सिनेमाघरों को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से जारी मानकों व प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। प्रशासनिक स्तर यह जानकारी दी गई है कि सिनेमाघरों को बंद करने का पूर्व का निर्देश निरस्त हो चुका है। कोई भी सिनेमाघर मानकों का पालन करके खोला जा सकता है।
दर्शकों व सिनेमाघर मालिकों को इन मानकों का करना होगा अनुपालन
-सिनेमाघरों में दर्शकों की संख्या क्षमता से 50 फीसद अधिक नहीं होगी।
-बैठने की व्यवस्था शारीरिक दूरी बनाकर करना होगा। जिन सीटों पर नहीं बैठना है, उस पर निशान लगा देना होगा।
-सिनेमाघर के प्रवेश द्वार पर दर्शकों व कर्मियों के लिए थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था करनी होगी। सैनिटाइजर से हाथों को सैनिटाइज करना होगा।
-टिकट व प्रवेश की पंक्तियों में खड़े होने के लिए भी मार्किंग करनी होगी।
-निकास के समय भीड़-भाड़ न हो, इसका ख्याल रखना होगा।
-टिकट और खाने-पीने की वस्तुओं की राशि के भुगतान के लिए डिजिटल व्यवस्था को प्राथमिकता देना होगा।
-सिनेमा हॉल परिसर को लगातार सैनिटाइज करने की व्यवस्था प्रबंधक को करानी होगी।
-सभी कर्मियों व दर्शकों के लिए मास्क की अनिवार्यता रहेगी।
-सिनेमाघर के एयर कंडीशन का तापमान 24 से 30 डिग्री के बीच रहेगा।
-दर्शकों को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना होगा।