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मालखानों में रखी जब्त शराब नहीं गटक सकेंगे चूहे!

नशेबाज चूहे अब थानों के मालखानों में जब्त करके रखी शराब गटक नहीं सकेंगे।

By Edited By: Published: Fri, 04 Nov 2016 02:48 AM (IST)Updated: Fri, 04 Nov 2016 02:48 AM (IST)
मालखानों में रखी जब्त शराब नहीं गटक सकेंगे चूहे!

पटना। नशेबाज चूहे अब थानों के मालखानों में जब्त करके रखी शराब गटक नहीं सकेंगे। और न ही जब्त चरस, गांजा, हेरोइन व अफीम जैसे मादक पदार्थ ही चूहों को नसीब हो सकेगा। मालखानों में रखी गई शराब व अन्य मादक पदार्थों को तब तक बतौर साक्ष्य सुरक्षित रखा जाएगा जब तक कि कोर्ट से मामलों का निष्पादन नहीं हो जाता है।

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अब जब्त कर रखी शराब और अन्य मादक पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए सभी जिलों के कम से कम एक थाने में स्टोरेज सिस्टम बनाया जाएगा। इसके निर्माण के लिए गृह विभाग ने राज्य पुलिस मुख्यालय को पांच करोड़, 50 लाख, 22 हजार रुपये उपलब्ध करा दिए हैं। पहले चरण में राज्य में कुल 46 स्टोरेज सिस्टम का निर्माण किया जाएगा।

सर्वोच्च न्यायालय भी एक न्यायादेश में बिहार सरकार को जब्त मादक पदार्थों को मामले के निपटारे तक सुरक्षित रखने का आदेश दिया है। फिलहाल थानों के मालखानों की स्थिति यह है कि राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू होने के बाद पुलिस द्वारा जब्त की गई शराब की बोतलें मालखानों में ही नष्ट हो रही हैं। अधिकारियों की मानें तो मालखानों में चूहे शराब की बोतलों का कॉर्क काटकर शराब गटक रहे हैं। जब्त अफीम, चरस, गांजा और हेरोइन जैसे मादक पदार्थों के पैकेट भी काटकर चूहे नष्ट कर रहे हैं। गृह विभाग के अनुसार जब्त मादक पदार्थों के लिए स्टोरेज सिस्टम के निर्माण का जिम्मा बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम को दिया गया है।


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