नए वोटर अपना नाम लिस्ट में 31 तक अवश्य कराएं दर्ज
भारतीय होने की पहचान कराने वाला मतदाता पहचान पत्र हर एक नागरिक के पास होना जरूरी है।
पटना सिटी। भारतीय होने की पहचान कराने वाला मतदाता पहचान पत्र हर एक नागरिक के पास होना अनिवार्य है। चुनाव आयोग के निर्देश पर मतदाता सूची में नाम दर्ज करने, नाम व पता में सुधार करने, मृत व्यक्ति के नाम हटाने के लिए सात एवं 28 अक्टूबर को सुबह दस से शाम चार बजे तक क्षेत्र के मतदान केंद्रों पर बीएलओ तैनात रहेंगे। लोग बूथों पर जाकर मतदाता सूची में यह सारे कार्य करा लें।
ा गुरुवार को पत्थर की मस्जिद रोड स्थित जमाअत इस्लामी ¨हद बिहार में प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद नैयरुज्जमां ने जागरूकता अभियान चलाकर इसकी जानकारी दी। बुद्धिजीवियों के साथ हुई बैठक में उन्होंने कहा कि 18 वर्ष पूरा करने वाले युवक-युवतियां अपना नाम 31 अक्टूबर तक वोटर लिस्ट में अवश्य दर्ज करा लें।
जमाअत के स्थानीय अध्यक्ष मौलाना रिजवान अहमद इस्लाही ने बताया कि वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराने से कोई व्यक्ति वंचित न रह जाए इसके लिए जगह जगह सहायता केंद्र खोला गया है। चुनाव आयोग के दिशा-निर्देश से वोटरों को अवगत कराने के साथ ही उन्हें फॉर्म भी उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सिविल सोसायटी द्वारा गठित टास्क फोर्स घर-घर जाकर लोगों को वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए जागरूक कर रहे हैं। उन्होंने चुनाव आयोग के हर एक कदम में सहयोग करने की बात कहीं।
बैठक में मौजूद सुरूर अहमद, डॉ. रेहान गनी, अनवारुल होदा, खुर्शीद हाशमी, राशिद अहमद, सैयद जावेद हसन, सैयद शहबाज समेत अन्य ने लोगों से सात व 28 अक्टूबर को बूथों पर जाने का आह्वान किया। इन बुद्धिजीवियों ने बूथों पर मतदाता सूची नहीं होने, बीएलओ द्वारा फॉर्म भरने में रुचि न लेने, फॉर्म उपलब्ध न होने जैसी अन्य जानकारियों से बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी को अवगत कराने की बात कही। इसके लिए जल्द ही एक शिष्टमंडल अधिकारी से मिलेगा।