रसोई गैस लेने के नए नियम, सिलेंडर की संख्या निर्धारित; सीमा से अधिक लेने पर देने होंगे कागजात
साल में रसोई गैस सिलेंडर की संख्या तय कर दी गई है। अधिक सिलेंडर लेने पर उपभोक्ता को कारण तो बताना ही होगा कागजात भी देना होगा। आइओसीएल एचपीसीएल के साथ ही बीपीसीएल के सभी गैर उज्ज्वला उपभोक्ताओं पर ये नियम लागू होंगे।
दिलीप ओझा, पटना : अब गैर उज्ज्वला श्रेणी वाले उपभोक्ताओं को रसोई गैस की खपत को लेकर थोड़ी सतर्कता बरतनी होगी। खासकर वैसे उपभोक्ता जिनका परिवार बड़ा है। दरअसल, रसोई गैस सिलेंडर की खपत को लेकर कैपिंग व्यवस्था लागू होने वाली है। इसके तहत साल में 15 रसोई गैस सिलेंडर ही मिलेंगे। इससे अधिक सिलेंडर लेने पर उपभोक्ता को कारण तो बताना ही होगा, कागजात भी देना होगा।
वितरक को देना होंगे कागजात
नये नियम के तहत माह में दो सिलेंडर ही उपभोक्ता ले सकते हैं। सामान्य प्रक्रिया के तहत साल भर में कुल 15 रसोई गैस सिलेंडर ही मिलेंगे। बिहार एलपीजी वितरक संघ के महासचिव डाक्टर रामनरेश सिन्हा ने स्पष्ट किया कि कैपिंग व्यवस्था लागू हुई है। हालांकि साल भर में 15 से अधिक रसोई गैस सिलेंडर लेने पर किसी तरह की रोक नहीं लगाई गई है। उपभोक्ता 15 से ज्यादा सिलेंडर भी ले सकते हैं लेकिन इसके लिए उन्हें वाजिब कारण बताना होगा। साथ ही किस वजह से उनके घर में अधिक रसोई गैस की खपत हो रही है, इससे संबंधित कागजात भी देना होगा। राशन कार्ड, परिवार के सदस्यों की संख्या का विवरण संबंधी कागजात उपलब्ध कराना होगा। इन कागजातों के विवरण को वितरक सत्यापित करेगा। इसके बाद ही 15 से अधिक रसोई गैस सिलेंडर मिल सकेंगे।
सभी कंपनियों के लिए नियम
नई व्यवस्था सभी तेल एवं गैस कंपनियों के लिए है। आइओसीएल, एचपीसीएल के साथ ही बीपीसीएल के सभी गैर उज्ज्वला उपभोक्ताओं पर ये नियम लागू होंगे। इस संबंध में आइओसीएल के महाप्रबंधक अरुण प्रसाद ने कहा कि नये नियमों को लागू करने की तारीख अभी तय नहीं हुई है। इस संबंध में निर्देश प्राप्त होने के बाद ही ये नियम लागू होंगे। हालांकि कुछ उपभोक्ताओं का कहना था कि आइओसीएल के साफ्टवेयर एसडीएमएस के जरिए वैसे उपभोक्ताओं की बुकिंग नहीं हो पा रही है जो 15 रसोई गैस सिलेंडर ले चुके हैं।