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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Nov 11, 2021 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

बिहार में तीन दिनों में मिलेगा नया पेयजल कनेक्शन, 24 घंटे के अंदर होगी मरम्मत

By Akshay PandeyEdited By:
Published: Thu, 11 Nov 2021 07:59 PM (IST)

जलापूर्ति संयोजन से लेकर मरम्मत तक की समयसीमा तय कर दी गई है। विभाग ने नई व्यवस्था से जुड़ा संकल्प ...और पढ़ें

बिहार में जलापूर्ति संयोजन से लेकर मरम्मत तक की समयसीमा तय कर दी गई है। सांकेतिक तस्वीर।
बिहार में जलापूर्ति संयोजन से लेकर मरम्मत तक की समयसीमा तय कर दी गई है। सांकेतिक तस्वीर।

राज्य ब्यूरो, पटना: पेयजल आपूर्ति की सारी शहरी योजनाएं नगर विकास एवं आवास विभाग के अधीन आने के बाद जलापूर्ति संयोजन से लेकर मरम्मत तक की समयसीमा तय कर दी गई है। विभाग ने नई व्यवस्था से जुड़ा संकल्प जारी कर दिया है। जलापूर्ति योजना में साधारण लीकेज के लिए 12-24 घंटे जबकि बड़े लीकेज के लिए अधिकतम तीन से पांच दिन का समय निर्धारित किया गया है। इसी तरह मोटर पंप में आई खराबी को दूर करने या साधारण मरम्मत के लिए 24 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। इस दौरान योजना स्तर पर एक अतिरिक्त मोटर रखने का भी निर्देश दिया गया है। जल मीनार की सफाई भी 15 घंटे के अंदर करने की व्यवस्था होगी। 
नए पेयजल कनेक्शन के लिए पाइपालन नजदीक होने पर तीन दिन व पाइपलाइन बिछाए जाने की व्यवस्था होने पर 30 दिन में कार्य पूरा करने का समय दिया गया है। गृह जल संयोजक की मरम्मत 24 घंटे के अंदर करने को कहा गया है। जल गुणवत्ता की जांच के लिए तीन दिन का समय तय किया गया है। पेयजल योजनाओं से जुड़ी शिकायतों के निदान के लिए शहरी निकायों में कार्यपालक अभियंता के निर्देश पर मरम्मत दल का गठन किया जाएगा। शहरी निकायों की आबादी के आधार पर 40 हजार की आबादी पर एक मरम्मत दल होगा। इसमें इलेक्ट्रिशियन, वेल्डर, मैकेनिक, राज मिस्त्री के साथ दो हेल्प होंगे। 
शिकायतों की केंद्रीय टीम करेगी मानीटरिंग
शहरी उपभोक्ताओं के पेयजल संबंधित समस्याओं के लिए केंद्रीयकृत निवारण प्रणाली बनाई गई है। काल एवं एसएमएस के माध्यम से शिकायतों का निवारण व कार्यशीलता का आकलन किया जाएगा। शिकायत मिलने के तत्काल बाद इसकी सूचना संबंधित एजेंसी और संवेदकों को दी जाएगी। निर्धारित अवधि के दौरान एजेंसी या संवेदक समस्या का निदान नहीं करते हैं, तो नगर आयुक्त, कार्यपालक पदाधिकारी व कार्यपालक अभियंता पेयजल की परेशानियों को दूर करेंगे। मालूम हो कि शहरी क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति से जुड़ी सभी योजनाओं का संचालन व मानीटरिंग अब स्थानीय निकाय करेंगे। इसमें मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना, अमृत योजना, राज्य योजना, एडीबी ऋण योजना आदि के माध्यम से चलने वाली योजनाओं के साथ नगर निकाय, बुडको व लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग की जलापूर्ति योजनाएं भी शामिल होंगी।
    शिकायत             समय-सीमा
  • साधारण लीकेज       12-24 घंटे
  • असाधारण लीकेज     3-5 दिन
  • मोटर पंप में खराबी   24 घंटे
  • साधारण मरम्मत       24 घंटे
  • गृह जल की मरम्मत 24 घंटे
  • जल मीनार की सफाई 15 घंटे
  • नया कनेक्शन 3 दिन
  • पाइप लाइन बिछाकर कनेक्शन 30 दिन
  • जल गुणवता की जांच 3 दिन