Move to Jagran APP

छेड़खानी मामले के दोषी को नालंदा कोर्ट ने दी सजा, न्‍यायाधीश ने आनलाइन सुनाया यह फैसला

जिला न्यायालय के सप्तम एडीजे सह पाक्सो विशेष न्यायाधीश संतोष कुमार गुप्ता ने आनलाइन सुनवाई करते हुए छेड़खानी के आरोपित सरमेरा थाना क्षेत्र के प्यारेपुर गांव निवासी अजीत कुमार को दोषी करार दिया। उसे तीन वर्ष कारावास की सजा सुनाई गई है।

By Vyas ChandraEdited By: Published: Thu, 20 Jan 2022 02:26 PM (IST)Updated: Thu, 20 Jan 2022 02:26 PM (IST)
छेड़खानी मामले के दोषी को नालंदा कोर्ट ने दी सजा, न्‍यायाधीश ने आनलाइन सुनाया यह फैसला
नालंदा कोर्ट ने छेड़खानी के दोषी को सुनाई सजा। सांकेतिक तस्‍वीर

बिहारशरीफ, जागरण संवाददाता। जिला न्यायालय के सप्तम एडीजे सह पाक्सो विशेष न्यायाधीश संतोष कुमार गुप्ता ने आनलाइन सुनवाई करते हुए छेड़खानी के आरोपित सरमेरा थाना क्षेत्र के प्यारेपुर गांव निवासी अजीत कुमार को दोषी करार दिया। आरोपी को पाक्सो एक्ट के तहत तीन वर्ष कारावास सहित 10 हजार रुपए जुर्माना भुगतान करने का आदेश दिया। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इसके अलावा भादस की धारा 354 तथा 457 के तहत भी दो-दो वर्ष सश्रम कारावास के अलावा 5 हजार व 10 हजार रुपए जुर्माना अदा करना होगा। जुर्माने की राशि अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी। सजा की अवधि में आराेपी द्वारा कारावास में बितायी गई अवधि समायोजित होगी।

loksabha election banner

चोरी के बाद की थी छेड़खानी   

बताया जाता है कि अजीत कुमार एक अक्टूबर 20 से न्‍यायिक हिरासत में है। इसकी अवधि करीब 16 माह हो गई है। अभियोजन पक्ष से पाक्सो स्पेशल पीपी सुशील कुमार ने बहस तथा विचारण के दौरान चार साक्षियों का परीक्षण किया था। सरमेरा थाना के तहत पीड़िता के पिता के फर्द बयान पर आरोप दर्ज किया गया था। इसके अनुसार अजीत 8 जून 20 की 12.30 बजे रात में पीड़िता के घर में घुस गया। घर में रखे ट्रंक से 25 हजार रुपए तथा दो भर स्वर्ण आभूषण चोरी कर ली। इसके बाद वह 16 वर्षीय पीड़िता के पास पहुंच गया और उसका मुंह गमछा से बांध कर उसके साथ छेड़खानी करने लगा। पीड़‍िता के शोर मचाने पर माता-पिता के जागने पर वह फरार हो गया। इस मामले की प्राथमिकी दर्ज कराई गई। इसके बाद पुलिस ने आरोप पत्र समर्पित कर दिया। गवाहों के बयान के बाद साक्ष्‍यों को देखते हुए कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। सुनवाई की कार्रवाई जिला कारागार में उपलब्ध आनलाइन व्यवस्था से आरोपित को जोड़कर उसकी मौजूदगी में की गई।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.