छेड़खानी मामले के दोषी को नालंदा कोर्ट ने दी सजा, न्यायाधीश ने आनलाइन सुनाया यह फैसला
जिला न्यायालय के सप्तम एडीजे सह पाक्सो विशेष न्यायाधीश संतोष कुमार गुप्ता ने आनलाइन सुनवाई करते हुए छेड़खानी के आरोपित सरमेरा थाना क्षेत्र के प्यारेपुर गांव निवासी अजीत कुमार को दोषी करार दिया। उसे तीन वर्ष कारावास की सजा सुनाई गई है।
बिहारशरीफ, जागरण संवाददाता। जिला न्यायालय के सप्तम एडीजे सह पाक्सो विशेष न्यायाधीश संतोष कुमार गुप्ता ने आनलाइन सुनवाई करते हुए छेड़खानी के आरोपित सरमेरा थाना क्षेत्र के प्यारेपुर गांव निवासी अजीत कुमार को दोषी करार दिया। आरोपी को पाक्सो एक्ट के तहत तीन वर्ष कारावास सहित 10 हजार रुपए जुर्माना भुगतान करने का आदेश दिया। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इसके अलावा भादस की धारा 354 तथा 457 के तहत भी दो-दो वर्ष सश्रम कारावास के अलावा 5 हजार व 10 हजार रुपए जुर्माना अदा करना होगा। जुर्माने की राशि अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी। सजा की अवधि में आराेपी द्वारा कारावास में बितायी गई अवधि समायोजित होगी।
चोरी के बाद की थी छेड़खानी
बताया जाता है कि अजीत कुमार एक अक्टूबर 20 से न्यायिक हिरासत में है। इसकी अवधि करीब 16 माह हो गई है। अभियोजन पक्ष से पाक्सो स्पेशल पीपी सुशील कुमार ने बहस तथा विचारण के दौरान चार साक्षियों का परीक्षण किया था। सरमेरा थाना के तहत पीड़िता के पिता के फर्द बयान पर आरोप दर्ज किया गया था। इसके अनुसार अजीत 8 जून 20 की 12.30 बजे रात में पीड़िता के घर में घुस गया। घर में रखे ट्रंक से 25 हजार रुपए तथा दो भर स्वर्ण आभूषण चोरी कर ली। इसके बाद वह 16 वर्षीय पीड़िता के पास पहुंच गया और उसका मुंह गमछा से बांध कर उसके साथ छेड़खानी करने लगा। पीड़िता के शोर मचाने पर माता-पिता के जागने पर वह फरार हो गया। इस मामले की प्राथमिकी दर्ज कराई गई। इसके बाद पुलिस ने आरोप पत्र समर्पित कर दिया। गवाहों के बयान के बाद साक्ष्यों को देखते हुए कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। सुनवाई की कार्रवाई जिला कारागार में उपलब्ध आनलाइन व्यवस्था से आरोपित को जोड़कर उसकी मौजूदगी में की गई।