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बालिका गृहकांड: 7.3 करोड़ की ब्रजेश ठाकुर की काली कमाई को ED ने किया जब्त

मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड मामले में मुख्य आरोपित ब्रजेश ठाकुर की काली कमाई में से ईडी ने 7 करोड़ तीन लाख की संपत्ति को जब्त कर लिया है। इसमें जमीन के प्लॉट्स के साथ ही वाहन भी हैं।

By Kajal KumariEdited By: Published: Wed, 13 Mar 2019 06:15 PM (IST)Updated: Wed, 13 Mar 2019 11:40 PM (IST)
बालिका गृहकांड: 7.3 करोड़ की ब्रजेश ठाकुर की काली कमाई को ED ने किया जब्त
बालिका गृहकांड: 7.3 करोड़ की ब्रजेश ठाकुर की काली कमाई को ED ने किया जब्त

पटना, जेएनएन। ईडी ने मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर की  7.3 करोड़ की प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया है। इसके साथ ही ईडी ने ब्रजेश ठाकुर के 23 प्लॉट्स औऱ तीन वाहन को भी अटैच किया है। दरअसल ब्रजेश ठाकुर को शेल्टर हाउस के लिए जो फंड दिया गया था, उसे उसने अपने खाते में ट्रांसफर कर लिया था।

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एजेंसी ने कहा कि ये एक प्रोविंसनल आदेश है जिसके आधार पर ब्रजेश ठाकुर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दायर किया गया है, जिसमें आरोपी ब्रजेश ठाकुर की सेवा संकल्प समिति के नाम से चलाए जा रहे एनजीओ को गलत तरह से फन्डिंग का आरोप है। मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ब्रजेश की चल औऱ अचल संपत्ति में से कुल 7.30 करोड़ की राशि को अटैच किया गया है, जिसमें प्लॉट्स, बैंक अकाउंट और वाहन शामिल हैं।  

बता दें कि इससे पहले मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी ने बालिका गृह मामले के मुख्य आरोपित ब्रजेश ठाकुर की पत्नी और शेल्टर होम की संचालक एनजीओ के छह अन्य सदस्यों की संपत्ति को भी अटैच कर लिया था। डीएम ने आदेश जारी करते हुए कहा था कि सभी संपत्ति उसी एनजीओ के नाम पर जोड़ दिए जाएं, जो एनजीओ इस आश्रय घर को चलाता है।

गौरतलब है कि मुजफ्फरपुर के चर्चित बालिका गृह यौन उत्पीड़न कांड में ब्रजेश ठाकुर समेत 20 आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में आरोप तय कर दिया गया है और इस मामले की सुनवाई अब दिल्ली के साकेत कोर्ट में चल रही है।

बता दें कि इस मामले में मुजफ्फरपुर के विशेष पॉक्सो कोर्ट में पटियाला से मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर और मुजफ्फरपुर के शहीद खुदीराम बोस केंद्रीय कारा और पटना के बेउर जेल से बाकी आरोपियों की वीडियो कॉन्फ्रेसिंग से पेशी हुई थी। इस दौरान कोर्ट ने कहा था कि सभी आरोपियों पर 20 फरवरी को आरोप गठन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

18 मार्च को साकेत कोर्ट मेंं आरोपियों के खिलाफ आरोप तय होगा

दिल्ली की साकेत कोर्ट में बुधवार को मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने को लेकर सभी पक्षों की दलीलें पूरी हो गई और एडिशनल सेशंस जज सौरभ कुलश्रेष्ठ ने आरोप तय करने के लिए 18 मार्च की तिथि तय की है।

18 मार्च को कोर्ट सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करेगा कि किन-किन आरोपियों के खिलाफ कौन-कौन धाराओं के तहत मुकदमा चलेगा। आरोपियों में ब्रजेश ठाकुर, शाइस्ता प्रवीण ऊर्फ मधु, मोहम्मद साहिल ऊर्फ विक्की, मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर का चाचा रामानुज, बाल कल्याण समिति के पूर्व अध्यक्ष दिलीप वर्मा, शेल्टर होम के मैनेजर रामाशंकर सिंह, अश्विनी कुमार, कृष्णा कुमार, किरण कुमारी, विजय तिवारी, रामाशंकर सिंह उर्फ मास्टर जी, रामानुज ठाकुर उर्फ मामू, विक्की शामिल हैं।


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