पंचायत भवन में मुखिया और पंचायत सचिव का प्रतिदिन बैठना हुआ अनिवार्य
बिहार सरकार ने पंचायत कार्यालय में प्रतिदिन मुखिया, पंचायत सचिव और पंचायत रोजगार सेवक के लिए बैठना अनिवार्य कर दिया है।
पटना [राज्य ब्यूरो]। सरकार ने ग्राम पंचायत कार्यालय में प्रतिदिन मुखिया, पंचायत सचिव और पंचायत रोजगार सेवक के लिए बैठना अनिवार्य कर दिया है। पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव अमृत लाल मीणा ने बुधवार को इससे संबंधित शासनादेश जारी कर दिया।
शासन ने सभी पंचायतों को निर्देश दिया गया है कि ग्राम पंचायत कार्यालयों में आवेदन प्राप्त करने के लिए एक काउंटर स्थापित किया जाए। यही नहीं, ग्राम पंचायत कार्यालय आने वाले आगतुंकों के लिए कम से कम 20 लोगों के बैठने की व्यवस्था 15 अगस्त तक सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
पंचायतीराज अधिकारियों से कहा गया है कि पंचायत भवन के ऊपर पंचायत का नाम अंकित कराएं, टेलीफोन, पेयजल, इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराएं। यही नहीं, ग्राम पंचायत कार्यालयों के दीवारों या चहारदीवारी पर मुखिया, वार्ड पार्षद, ग्राम पंचायत कर्मियों के नाम और मोबाइल नंबर अनिवार्य रूप से अंकित करने के निर्देश दिए गए हैं।
प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारियों और जिला पंचायती राज पदाधिकारियों से 20 अगस्त तक मुकम्मल इंतजाम सुनिश्चित कर फोटो और वाट्सएप के जरिए शासन ने रिपोर्ट तलब किया है।