बिहार : बक्सर में कम उम्र की बच्ची के साथ मौलवी ने की घिनौनी हरकत, कड़ी सजा के लिए पुलिस गंभीर
बक्सर जिले में एक मौलवी की शर्मनाक करतूत सामने आई है। वह गांव की एक किशोरी को लेकर भागने की फिराक में था। किशोरी की मेडिकल जांच के बाद आरोपित मौलवी पर लगा पॉक्सो 6 आजीवन कारावास से लेकर मृत्यु दंड तक का प्रावधान
बक्सर, जागरण संवाददाता। Crime in Buxar: बक्सर जिले में एक मौलवी की शर्मनाक करतूत सामने आई है। वह गांव की एक किशोरी को लेकर भागने की फिराक में था। अब तक की जांच में सामने आई जानकारी के आधार पर मौलवी के खिलाफ आइपीसी की धारा 376 और पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है। इन धाराओं में लगे आरोप सत्य पाए जाने पर मौलवी को उम्र कैद से लेकर मृत्युदंड तक की सजा हो सकती है।
धनसोईं की मस्जिद में तैनात मौलवी का कारनामा
धनसोइ थाना क्षेत्र के मस्जिद में तैनात मौलवी द्वारा इस हरकत को अंजाम दिया गया है। किशोरी को लेकर भागने के आरोपित मौलवी की गिरफ्तारी के बाद जो तथ्य और प्रमाण सामने आ रहे हैं, उसके अनुसार मौलवी के लंबा नप जाने की संभावना दिखाई दे रही है। गुरुवार को किशोरी की मेडिकल जांच कराने के बाद आरोपित के खिलाफ नई धाराओं में कार्रवाई शुरू की गई है।
मेडिकल जांच में मौलवी के खिलाफ सुराग मिलने का दावा
इस संबंध में जानकारी देते हुए धनसोईं थानाध्यक्ष रौशन कुमार ने बताया कि बुधवार की शाम मौलवी की गिरफ्तारी के बाद उसकी निशानदेही पर किशोरी को भी चौसा से बरामद कर लिया गया। इधर सूत्रों से मिली जानकारी की मानें तो बच्ची की जांच में सीमेन पाने के साथ कई ऐसे प्रमाण मिले हैं जो मौलवी को सख्त से सख्त सजा दिलवाने में पुलिस के लिए काफी मददगार साबित हो सकता है। इसके तहत आरोपित मौलवी को आजीवन कारावास से लेकर मृत्युदंड तक की सजा मिल सकती है।
हालांकि मेडिकल रिपोर्ट में क्या कुछ पाया गया है, यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है। बावजूद इसके अब तक जो तथ्य सामने आ रहे हैं, उसके अनुसार मौलवी को उसके किये की बहुत बड़ी सजा मिल सकती है। यह आने वाले समय में ऐसे कुकर्मियों के लिए एक संदेश के साथ चेतावनी देने का भी काम करेगा। बहरहाल, इतना तो तय है कि मौलवी को उसके किए की सख्त से सख्त सजा कानून हर हाल में देने जा रहा है।