कल से अनलॉक हो जाएगा पटना, बिना शर्त खुल जाएंगे मॉल, रेस्टोरेंट- प्रतिष्ठान, इन्हें मिलेगा बड़ा फायदा
पटना मंगलवार से अनलॉक हो जाएगा। राजधानी के तमाम होटल रेस्टोरेंट मॉल प्रतिष्ठान पूरी तरह से बिना शर्त खुल जाएंगे।
पटना, जेएनएन। कोरोना संक्रमण से लड़ रहा पटना मंगलवार से अनलॉक हो जाएगा। राजधानी के तमाम होटल, रेस्टोरेंट, मॉल, प्रतिष्ठान पूरी तरह से बिना शर्त खुल जाएंगे। पटनाइटस रेस्टोरेंट और होटलों में बैठकर व्यंजनों का आनंद ले सकेंगे और मॉल व बाजारों में खुलकर खरीदारी कर सकते हैं। वहीं पटना की शान गांधी मैदान बुधवार से सुबह और शाम वॉक करने वालों के लिए खुद जाएगा।
दुकान खोलने को समय निर्धारित नहीं
इस दौरान कोरोना संक्रमण को देखते हुए एहतियातन अब भी सख्ती बरती जाएगी। डीएम कुमार रवि ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बिहार सरकार के गृह विभाग के निर्देशोपरांत अनलॉक चार के तहत कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी गतिविधियों की बिना शर्त अनुमति प्रदान कर दी गई है। अब दुकानों के खोलने की कोई समयावधि निर्धारित नहीं रहेगी। स्थानीय स्तर पर लागू लॉकडाउन संबंधी कोई भी आदेश अब प्रभावी नहीं हैं।
30 सितंबर तक बंद रहेंगे शैक्षणिक संस्थान
बताया गया कि स्कूल, कॉलेज ,शैक्षणिक संस्थान, कोचिंग संस्थान छात्रों के लिए 30 सितंबर तक बंद रहेंगे । इस दौरान ऑनलाइन एवं दूरस्थ शिक्षा को जारी रखा जाएगा। शिक्षण संस्थानों में 50 फीसद तक शिक्षण व गैर शिक्षण कर्मचारियों को ऑनलाइन कक्षा या टेली काउंसलिंग के लिए 21 सितंबर से अनुमति रहेगी। कंटेनमेंट जोन के बाहर स्थित स्कूलों में कक्षा नौ से 12 तक के छात्रों को 21 से विद्यालयों में शिक्षकों से मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए आने की अनुमति रहेगी। 21 सितंबर से राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण के लिए छात्रों को जाने की अनुमति भी मिलेगी।
राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियां भी 21 से शुरू
सामाजिक, शैक्षणिक, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धाॢमक, राजनीतिक, खेलकूद गतिविधियों को भी 21 सितंबर से अनुमति मिलेगी। हालांकि इन कार्यक्रमों में अधिकतम 100 व्यक्तियों के जमावड़े की ही अनुमति मिलेगी। विवाह समारोह के लिए अधिकतम 50 व्यक्तियों और दाह संस्कार में अधिकतम 20 लोगों के शामिल होने की अनुमति 20 सितंबर तक रहेगी। 21 सितंबर से अधिकतम 100 व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति मिलेगी।
ओपन एयर थियेटर भी 21 से खुलेगा
सिनेमाघर, स्वीमिंग पुल, मनोरंजन पार्क, थिएटर एवं इस तरह के सभी स्थल बंद रहेंगे, पर ओपन थिएटर को 21 सितंबर से संचालित करने की अनुमति रहेगी।
पूर्व के सभी आदेश निरस्त
डीएम ने बताया कि लॉकडाउन से संबंधित पूर्व से लागू सभी निर्देश को विलोपित कर दिया गया है। नया आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा और 30 सितंबर तक प्रभावी रहेगा। डीएम ने बताया कि गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन की अवधि को 30 सितंबर तक विस्तारित करते हुए बाहर अनलॉक 4 के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश 29 अगस्त को ही दिया है। अपर मुख्य सचिव गृह विभाग, बिहार सरकार द्वारा आदेश को यथावत लागू किए जाने के संबंध में सोमवार को निर्देश निर्गत किए गए हैं। डीएम ने बताया कि सभी अनुमंडल पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, थानाध्यक्ष सहित प्रशासनिक एवं पुलिस पदाधिकारी को आदेश के प्रभावी कार्यान्वयन का निर्देश दिया गया है।