Muzaffarpur Shelter Home Case में आज नहीं हो सका दोषियों के पापों का हिसाब, सुनवाई टली
Muzaffarpur Shelter Home Case मुजफ्फरपुर के बालिका गृह यौन शोषण मामले में आज दिल्ली की साकेत कोर्ट सजा सुनाने वाली थी। लेकिन कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी।
मुजफ्फरपुर/ पटना [जागरण टीम ]। बिहार के चर्चित मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड (Muzaffarpur Shelter Home Case) में ब्रजेश ठाकुर सहित 19 दोषियों को दिल्ली की साकेत कोर्ट मंगलवार को सजा सुनाने वाली थी। मंगलवार को कोर्ट को सजा के बिंदु पर सुनवाई करनी थी। लेकिन संबंधित न्यायाधीश के अवकाश पर रहने के कारण इस मामले में सुनवाई टल गई।
कोर्ट ने सजा पर बहस के 28 जनवरी की तारीख तय की थी। इस दौरान दोषी व सीबीआइ अपने-अपने पक्ष रखना था। इस मामले में कोर्ट ने 20 जनवरी को 19 आरोपितों को दोषी करार दिया था। एक आरोपित विक्की को साक्ष्य के अभाव के बरी कर दिया गया था।
विदित हो कि मुंबई के टाटा इंस्टीच्यूट ऑफ सोशल सांइस की सोशल ऑडिट में बिहार के विभिन्न शेल्टर होम में यौन प्रताड़ना व शोषण के मामले सामने आए थे। मुजफ्फरपुर बालिका गृह का मामला भी शामिल था। इस मामले ने तूल पकड़ा तो सरकार ने इसकी जांच सीबीआइ को सौंप दी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसकी मॉनीटरिंग अपने हाथों में ले ली। सुप्रीम कोर्ट ने ही इसकी सुनवाई बिहार से दिल्ली की साकेत कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया। इसके बाद वहां फास्ट ट्रैक सुनवाई के बाद आज दोषियों की सजा के बिंदु पर बहस होनी थी।
Delhi's Saket Court adjourns the Muzaffarpur Shelter Home case as the concerned judge is on leave. The court had fixed January 28 to hear arguments on quantum of sentence
— ANI (@ANI) January 28, 2020
इन दोषियों का सुनाई जानी है सजा
- ब्रजेश ठाकुर
- रवि कुमार रोशन
- दिलीप कुमार वर्मा
- विकास कुमार
- विजय तिवारी
- गुड्डू पटेल
- कृष्णा राम
- रामानुज ठाकुर उर्फ मामू
- रामाशंकर सिंह उर्फ मास्टर
- डॉ.अश्विनी उर्फ आसमनी
- इंदु कुमारी
- मीनू देवी
- चंदा देवी
- नेहा कुमारी
- हेमा मसीह
- किरण कुमारी
- साइस्ता परवीन उर्फ मधु
- रोजी रानी