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कोरोना को देख अब मास्क लगाना हुआ जरूरी, रेल यात्रा से पहले यहां देखें संशोधित कोविड प्रोटोकाल

कोरोना के बढ़ते मामलों को देख रेलवे सतर्क हो गया है। विभाग की तरफ से कोविड का संशोधित प्रोटोकाल जारी किया गया है। ट्रेन से यात्रा करने वाले लोगों के लिए अब मास्क या फेस कवर का इस्तेमाल करना अनिवार्य होगा।

By Akshay PandeyEdited By: Published: Thu, 19 May 2022 07:43 PM (IST)Updated: Thu, 19 May 2022 07:43 PM (IST)
कोरोना को देख अब मास्क लगाना हुआ जरूरी, रेल यात्रा से पहले यहां देखें संशोधित कोविड प्रोटोकाल
कोरोना को देख ट्रेन में मास्क लगाना जरूरी हो गया है। सांकेतिक तस्वीर।

जागरण संवाददाता, नालंदा/पटना : ट्रेन से यात्रा करने वाले लोगों के लिए अब मास्क या फेस कवर का इस्तेमाल करना अनिवार्य होगा। रेल मंत्रालय, ने यात्रा संबंधी एडवाइजरी जारी की है। जिसमें बताया गया है कि ट्रेन से यात्रा करने वाले सभी यात्रियों को ट्रेन पर मास्क या फेस कवर का इस्तेमाल करना अनिवार्य होगा। कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। गृह मंत्रालय द्वारा पिछले दिनों जारी कोविड-19 से संबंधित प्रोटोकाल के मद्देनजर रेल मंत्रालय की ओर से रेलवे से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए संशोधित प्रोटोकाल जारी की गयी है। यात्रियों को स्टेशन व ट्रेन में प्रवेश और निकलने के साथ ही यात्रा के दौरान मास्क व फेस कवर लगाने की सलाह दी गई है। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी वीरेंद्र कुमार ने बताया कि गंतव्य स्टेशन पर पहुंचने पर उन्हें गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा संबंधित राज्य व केंद्र शासित राज्य द्वारा जारी किए गए कोविड प्रोटोकाल का भी पालन करना होगा।

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ट्रेन में रखा जायेगा साफ-सफाई का खास ख्याल 

कोविड संक्रमण के खतरे एवं बढ़ते मामलों को देखते हुए एडवाइजरी में बताया गया है कि सभी रेलगाडिय़ों में सा$फ-सफाई का $खास ध्यान रखा जायेगा। ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों को भी इसका ध्यान रखते हुए स्वच्छता का पालन करना होगा। साथ ही सभी रेलवे स्टेशन पर भी साफ-सफाई का ध्यान रखा जायेगा।

मास्क नहीं लगाने पर भरना होगा जुर्माना

ट्रेन में यात्रा करते समय मास्क या फेस कवर नहीं लगाने की सूरत में यात्री जुर्माना भरने के भागी होंगे। आदेश का अनुपालन नहीं करने पर 500 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ेगा। साथ ही अगर कोई भी व्यक्ति रेलवे परिसर में इधर-उधर थूकते पाए जाते हैं अथवा किसी भी तरह से परिसर, रेलवे प्लेटफार्म तथा ट्रेन में गंदगी फैलाते हुए पाए जाते हैं तो उनसे भी 500 रुपये तक का जुर्माना वसूला जा सकता है। 


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