31 मार्च तक पैन को आधार से लिंक कर लें, नहीं तो हो सकती है परेशानी, जानिए
अगर आपने अबतक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है तो 31 मार्च से पहले कर लें, नहीं तो आयकर विभाग आपके पैन को अब रद कर सकता है।
पटना, राज्य ब्यूरो। जिन लोगों ने अपना पैन नंबर आधार से लिंक नहीं किया है, उनके लिए सीबीडीटी ने एक और मौका उपलब्ध कराया है। आयकर विभाग द्वारा जारी पैन को आधार से लिंक करने की अंतिम तिथि एक बार फिर बढ़ा दी गई है।
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डाइरेक्ट टैक्सेज (सीबीडीटी) ने पैन को आधार से लिंक करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2019 निर्धारित की है। यदि 31 मार्च तक किसी पैन धारक ने अपना पैन आधार से लिंक नहीं किया तो आयकर विभाग उसका पैन रद कर सकता है।
आयकर विभाग ने पैन को आधार से लिंक करने की पूरी जानकारी भी उपलब्ध कराई है। इसके लिए सबसे पहले आयकर विभाग की ई-फाइलिंग साइट पर जाना होगा। यहां बाई ओर दिए गए लाल रंग के लिंक को क्लिक करना होगा। अगर इसमें किसी पैनधारक का एकाउंट नहीं बना है तो उसे अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। लॉगइन करते ही पेज खुल जाएगा। तब ऊपर दिख रही ब्लू स्ट्रिप में प्रोफाइल सेटिंग को सलेक्ट करना होगा।
इस प्रोफाइल सेटिंग में आधार लिंक करने का ऑप्शन दिखेगा। इसे सलेक्ट करके यहां दिए गए सेक्शन में अपना आधार नंबर और कैप्शन कोड भरना होगा। पूरी जानकारी भरने के बाद नीचे दिख रहे लिंक आधार ऑप्शन पर क्लिक करें।
अपने पैन नंबर को आधार से लिंक करने के लिए मोबाइल फोन का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें एसएमएस सर्विस के जरिए पैन को आधार से लिंक किया जा सकता है। आयकर विभाग से मिली जानकारी के अनुसार पैन को आधार से लिंक करने के लिए 567678 या 56161 पर एसएमएस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।