Lalu Yadav News: रांची हाईकोर्ट से जमानत के बावजूद फिर टली लालू की रिहाई, RJD व समर्थकों में निराशा
Lalu Prasad Yadav News आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव रांची हाईकोर्ट से जमानत के बावजूद अभी तक रिहा नहीं हो पाए हैं। कोरोनावायरस संक्रमण के कारण कोर्ट में उनकी जमानत के लिए बॉन्ड नहीं भरा जा पा रहा है। क्या है मामला जानिए इस खबर में।
पटना, ऑनलाइन डेस्क। Lalu Prasad Yadav News राष्ट्रीय जनता दल (RJD) सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) के परिवार, पार्टी व चाहने वालों के लिए यह बुरी खबर है। रांची हाईकोर्ट (Ranchi High Court) से जमानत (Bail) मिलने के बावजूद उनका अपने नेता की रिहाई का इंतजार फिर बढ़ गया है। बीते 18 अप्रैल काे मिली जमानत की शर्तों के मुताबिक उन्हें जमानत का बॉन्ड (Bail Bond) भरना है, लेकिन रविवार को हुई बार काउंसिल की बैठक में वकीलों ने खुद को दो मई तक अदालती कार्य से अलग रखने का फैसला किया। इससे अब लालू की जमानत का बॉन्ड तीन मई के पहले नहीं भरा जा सकेगा। बॉन्ड भरे जाने के बाद ही उनकी रिहाई संभव है।
18 अप्रैल को ही रांची हाईकोर्ट से मिल चुकी जमानत
विदित हो कि लालू प्रसाद यादव को बीते 18 अप्रैल को रांची हाईकोर्ट ने चारा घोटाला (Fodder Scam) के दुमका कोषागार मामले में जमानत दे दी। इसके साथ उन्हें चारा घोटाला के उन तीनों मामलों में जमानत मिल गई है, जिनमें वे सजायाफ्ता हैं। चारा घोटाला का डोरांडा कोषागार का एक और मुकदमा फिलहाल निचली अदालत में लंबित है। सजा पाए तीनों मामलों में जमानत मिलने के बाद उम्मीद थी कि वे जल्दी ही रिहा हो जाएंगे, लेकिन कोरोनावायरस का संकट आड़े आ गया है।
वकीलों के कोर्ट जाने पर रोक से नहीं भरा जा रहा बाॅन्ड
जमानत की शर्तों के अनुसार लालू को जमानत के लिए बॉन्ड भरना है। इसके लिए वकीलों का कोर्ट में जाना अनिवार्य है। इस बीच रांची हाईकोर्ट ने कोरोनावायरस संक्रमण के कारण वकीलों के न्यायिक कार्य के लिए कोर्ट में जाने पर रोक लगा दी है। उन्हें केवल कोरोना से संबंधित मामलों की सुनवाई में ऑनलाइन शामिल होने की छूट दी गई है। पहले यह रोक लालू को जमानत मिलने के ठीक अगले दिन से 24 अप्रैल तक के लिए थी, लेकिन रविवार को काउंसिल की बैठक में इसे एक सप्ताह तक और बढ़ा दिया गया है। अब वकील दो मई तक कोर्ट से दूर रहेंगे।
23 दिसंबर 2017 से रांची जेल में हैं लालू प्रसाद यादव
चारा घोटाला के तीन मामलों में सजा पाए लालू प्रसाद यादव बीते 23 दिसंबर 2017 से रांची के होटवार जेल (Hotwar Jail, Ranchi) में हैं। उन्हें आधी सजा पूरी कर लेने के तर्क पर सशर्त जमानत मिली है। कोर्ट ने लालू पर जमानत के दौरान हाईकोर्ट से आदेश लिए बगैर देश से बाहर जाने तथा अपना मोबाइल नंबर और पता नहीं बदलने की शर्त रखी है।
रिहाई में विलंब से परिवार, पार्टी व समर्थकों में मायूसी
बीमारी के कारण रांची के रिम्स (अस्पताल) में इलाज के बाद बीते 23 जनवरी से वे दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS Delhi) में भर्ती हैं। जमानत के बावजूद खराब स्वास्थ्य के कारण फिलहाल वे एम्स में ही रहेंगे। कोरोनावायरस संक्रमण से बचाव के लिए भी परिवार उन्हें बिहार लाना नहीं चाह रहा है। लेकिन उनकी जमानत पर रिहाई में हो रहे विलंब से परिवार, पार्टी के नेता व समर्थकों में मायूसी दिख रही है।