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Bihar Chunav 2020: रांची हाई कोर्ट में लालू प्रसाद यादव की जमानत पर सुनवाई टली, RJD में मायूसी

Bihar Chunav 2020 आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के जमानत पर सुनवाई रांची हाईकोर्ट ने 27 नवंबर तक के लिए टाल दी है। झारखंड के दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है।

By Alok ShahiEdited By: Published: Fri, 06 Nov 2020 09:56 AM (IST)Updated: Fri, 06 Nov 2020 05:58 PM (IST)
Bihar Chunav 2020: रांची हाई कोर्ट में लालू प्रसाद यादव की जमानत पर सुनवाई टली, RJD में मायूसी
Bihar Chunav 2020: राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव।

पटना, जेएनएन। Bihar Chunav 2020 यादव और मुस्लिम गठजोड़ के दम पर माय समीकरण की बिसात बिछाने वाले मंजे हुए राजनेता लालू प्रसाद यादव फिलहार रांची जेल में ही रहेंगे। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर शनिवार को झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई टाल दी गई। अब सुनवाई के लिए 27 नवंबर की तारीख तय की गई है। हाई कोर्ट के फैसले से राजद महागठबंधन में मासूयी छा गई है। बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे और आखिरी दौर में शनिवार को 78 सीटों पर मतदान होगा है। माना जा रहा था कि अंतिम चरण के मतदान से ठीक पहले लालू की अगर जमानत मंजूर होती है तो उनके बाहर आने से समर्थकों में एक नई उर्जा मिलेगी। 

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चारा घोटाले के चार मामलों में सजा काट रहे राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को पहले ही तीन मामलों में जमानत मिल चुकी है। दुमका कोषागार मामले में बेल मिलता तो वे जेल से छूट जाते।

लालू प्रसाद यादव फिलहाल रांची के बिरसा मुंडा जेल में अपनी सजा काट रहे हैं। उन्‍हें कई गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए रिम्‍स में भर्ती कराया गया है। लालू ने कोर्ट की ओर से दी गई सजा आधी काट लेने की बिना पर जमानत याचिका दाखिल की है। लालू को पहले ही चारा घोटाले के तीन मामलों में जमानत दी जा चुकी है। जबकि डोरंडा कोषागार मामले में आखिरी सुनवाई चल रही है।

बता दें कि बिहार के पूर्व मुख्‍यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में झारखंड हाई कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है। सीबीआई की विशेष अदालत ने लालू यादव को इस मामले में 7 साल की सजा सुनाई है। लालू की ओर से अपनी जमानत याचिका में दावा किया गया है कि वे अब तक 42 माह से अधिक जेल में रह चुके हैं। ऐसे में वे आधी सजा काट चुके हैं। इसलिए उन्हें कोर्ट की ओर से जमानत दी जाए।


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