IRCTC Scam: 16 सितंबर तक के लिए सुनवाई टली, लालू-राबड़ी-तेजस्वी हैं मामले में आरोपी
आइआरसीटीसी घोटाले में आज सुनवाई टल गई। इसमे लालू राबड़ी व तेजस्वी के खिलाफ आरोप तय करने के लिए सीबीआइ की अर्जी पर अदालत में बहस होनी थी। अब इसकी अगली सुनवाई 16 सितंबर को होगी।
पटना [जेएनएन]। राष्ट्रीय जनता दल (RJD) सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav), उनकी पत्नी व पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी (Rabri Devi) तथा बेटे तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) को लेकर आइआरसीटीसी मामले में आज सुनवाई टल गर्इ। आइआरसीटीसी घोटाले (IRCTC Scam) के इस चर्चित मामले में सोमवार को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) की अर्जी पर अदालत में आरोप तय करने के लिए बहस होनी थी। अब यह सुनवाई अगले माह 16 सितंबर को होगी। सुनवाई दिल्ली के राउज एवेन्यू की विशेष अदालत में हो रही है। अदालत में सीबीआइ अपनी बात रख चुकी है।
इसके पहले तेजस्वी यादव की इस याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया था कि सीबीआइ के आरोप पत्र पर फैसला होने तक इस मामले से संबंधित प्रवर्तन निदेशालय (ED) के मुकदमे में आरोप पत्र पर बहस रोक दी जाए। अदालत ने कहा कि सीबीआइ व इडी की सुनवाई अलग-अलग चलेगी। इसके बाद सीबीआइ ने 23 जुलाई को अदालत में अपना पक्ष रखा था। सुनवाई के लिए पांच अगस्त की तारीख निर्धारित थी, लेकिन आज सुनवाई टल गई।
आइआरसीटीसी घोटाला, एक नजर
लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री रहते इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (आइआरसीटीसी) के जरिये रांची और पुरी में चलाये जाने वाले दो होटलों की देखरेख का काम अचानक सुजाता होटल्स नाम की कंपनी को दे दिया गया था। इस कंपनी के मालिक विनय और विजय कोचर थे। आरोप है कि सुजाता होटल्स ने इसके बदले लालू परिवार की लारा कंपनी को पटना के सगुना मोड़ के पास तीन एकड़ जमीन दी। इससे संबंधित दो मुकदमे सहबीआइ व ईडी में दर्ज है। दोनों जांच एजेंसियां इस मामले में लालू परिवार से पूछताछ कर चुकी हैं।
अब खबरों के साथ पायें जॉब अलर्ट, जोक्स, शायरी, रेडियो और अन्य सर्विस, डाउनलोड करें जागरण एप