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आयकर छूट के लिए संस्थाओं को करना होगा फिर से आवेदन

स्वयंसेवी संस्था ट्रस्ट अस्पताल और स्कूलों को आयकर में छूट लेने के लिए 12ए एवं 80जी भरना होगा।

By JagranEdited By: Published: Sun, 13 Sep 2020 06:50 AM (IST)Updated: Sun, 13 Sep 2020 06:50 AM (IST)
आयकर छूट के लिए संस्थाओं  को करना होगा फिर से आवेदन
आयकर छूट के लिए संस्थाओं को करना होगा फिर से आवेदन

पटना। स्वयंसेवी संस्था, ट्रस्ट, अस्पताल और स्कूलों को आयकर में छूट लेने के लिए 12ए एवं 80जी के तहत दोबारा रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके लिए एक अक्टूबर से 31 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद उन्हें प्रमाणपत्र दिया जाएगा, जो पांच वर्षो तक मान्य होगा। इसके साथ ही उन्हें यूनिक नंबर भी मिलेगा।

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ये बातें बिहार-झारखंड के मुख्य आयकर आयुक्त (छूट) संजीत सिंह ने कहीं। वह दोनों राज्यों के तीन सौ से अधिक सीए, टैक्स सलाहकार, वकील को वर्चुअल माध्यम से संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने सभी संस्थाओं को पारदर्शी व्यवस्था कराने के लिए यह कदम उठाया है। अब यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर ही स्वयंसेवी संस्थाओं की पहचान है। इसके बिना कोई छूट नहीं मिलेगा। संस्थाओं को हर वर्ष दानदाताओं का पैन नंबर आयकर विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। इसी के आधार पर छूट मिलेगी। मौजूदा छूट ले रखे संस्थाओं को 31 दिसंबर तक आवेदन करना होगा। उसके बाद नवीनीकरण नहीं हो सकेगा। वेबिनार का संचालन संयुक्त आयुक्त रांची विजय कुमार व टैक्स सलाहकार शिकेश झा ने, धन्यवाद ज्ञापन झारखंड बार एसोसिएशन के अध्यक्ष महेंद्र चौधरी ने किया।

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-एक अक्टूबर से 31 दिसंबर तक करना होगा आवेदन, यूनिक नंबर भी मिलेगा, हर वर्ष दानदाताओं का पैन नंबर विभाग की वेबसाइट पर करना होगा अपलोड

------------------- आज मतदान केंद्रों पर जुड़वाएं नाम

पटना सिटी : जिनकी उम्र 18 या उससे अधिक हो गयी है, वे आज अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं। एसडीओ मुकेश रंजन ने शनिवार को बताया कि इसके लिए युवक-युवतियों तथा प्रवासियों को स्थानीय मतदान केंद्र पर जाना होगा। बीएलओ सुबह दस बजे से शाम चार बजे तक उपस्थित रहेंगे। (जासं)


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