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नीतीश के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर, बिहार में राजद-जदयू ने सराहा

सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अहम फैसला दिया है जिसके तहत अब हाइवे पर शराब की दुकानें पूरी तरह से बंद कराई जाएंगी। कोर्ट के इस फैसले काबिहार में जदयू और राजद ने स्वागत किया है।

By Kajal KumariEdited By: Published: Thu, 15 Dec 2016 01:15 PM (IST)Updated: Fri, 16 Dec 2016 10:22 PM (IST)
नीतीश के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर, बिहार में राजद-जदयू ने सराहा

पटना [जेएनएन]। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है, जिसके तहत सभी हाइवे पर शराब की बिक्री पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर की बेंच ने यह फैसला दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि सभी राज्यों में नेशनल हाइवे पर या उसके आसपास पड़ने वाली शरीब की दुकानों के लिए लाइसेंस खत्म कर दिए जाएंगे।

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सुप्रीम कोर्ट ने सभी नेशनल हाइवे और स्टेट हाइवे पर शराब की दुकानें पूरी तरह से बंद करवाने के लिए अगले साल एक अप्रैल तक की समयसीमा तय की गई है। इन शराब की दुकानों के लाइसेंस का एक अप्रैल के बाद रिन्युअल नहीं होगा।

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद बिहार में जदयू और राजद के नेताओं के बीच खुशी की लहर है। खासकर जदयू के नेताओं को इस फैसले से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की शराबबंदी नीति को अब सुप्रीम कोर्ट ने भी मुहर लगा दी है इससे बहुत बल मिला है। उनका कहना है कि अब नीतीश कुमार की मुहिम पूरे देश में क्रांति लाएगी।

जदयू के राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी ने कोर्ट के इस फैसले की सराहना करते हुए कहा कि पार्टी ने शराबबंदी का फैसला किया और तमाम आलोचनाओं के बावजूद आज भी अडिग है। बिहार में गुजरात की तरह का माहौल नहीं है कि शराबबंदी का कानून बनाने के बाद भी राज्य में शराब की बिक्री हो रही है।

त्यागी ने कहा कि कोर्ट ने भी माना है कि शराबबंदी होनी चाहिए, नीतीश कुमार की मुहिम रंग ला रही है और हम इस फैसले से बहुत ही खुश हैं। बिहार सरकार की शराबबंदी की नीतियों पर कोर्ट ने मुहर लगाई है। हमारे फैसले को संवैधानिक स्वीकृति मिली है।

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जदयू के नेता संजय सिंह ने कहा कि बिहार सरकार की नीतियों पर अब पूरे देश को चलना होगा। अब केेंद्र की सरकार को भी शराबबंदी पूरे देश में लागू करने के लिए सोचना होगा। हमारे मुख्यमंत्री जो मुहिम चला रहे हैं और शराबबंदी को पूरे देश में लागू करने की बात कर रहे हैं, आज सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे संवैधानिक स्वीकृति दी है।

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वहीं राजद नेता आलोक मेहता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आज के समय में एक अहम फैसला है। शराब पीकर हाइवे पर लोग गाड़ी चलाते थे जिससे दुर्घटना सबसे ज्यादा शराब की वजह से होती थी और आज कोर्ट ने दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए अच्छा फैसला दिया है। बिहार सरकार शराबबंदी का जो मुहिम चला रही है अब यह एक आंदोलन बनेगा।


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