Move to Jagran APP

बिहार: महिलाओं को अब बयान दर्ज कराने के लिए थाने जाने की जरूरत नहीं होगी, जानिए

बिहार में अब महि्लाओं को शिकायत दर्ज कराने के लिए थाने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। महिलाएं अब किसी भी थाने में अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगी। जानिए क्या हैं नियम....

By Kajal KumariEdited By: Published: Wed, 01 Jan 2020 04:21 PM (IST)Updated: Wed, 01 Jan 2020 10:17 PM (IST)
बिहार: महिलाओं को अब बयान दर्ज कराने के लिए थाने जाने की जरूरत नहीं होगी, जानिए
बिहार: महिलाओं को अब बयान दर्ज कराने के लिए थाने जाने की जरूरत नहीं होगी, जानिए

पटना, जेएनएन। बिहार में महिलाओं को अब शिकायत दर्ज कराने के लिए पुलिस थाना जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। महिलाएं अब कहीं भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगी। बिहार पुलिस मुख्यालय अब महिलाओं के शिकायत दर्ज कराने के लिए थाने की सीमाओं को समाप्त करने पर विचार कर रहा है, जिससे महिला किसी भी थाने में जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगी।

loksabha election banner

बिहार पुलिस अब महिलाओं के साथ होने वाले अपराध को लेकर गंभीर और संजीदा है। पुलिस अब महिलाओं को विशेष सुविधाएं देने के प्रयास में जुटी है। इसके लिए महिलाएं अपने साथ हुई किसी भी घटना की शिकायत प्रदेश के किसी भी थाने में कराएंगी और फिर उस थाने के अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी कि वह उस मामले को संबंधित थाना क्षेत्र में भेज सके।

समाचार एजेंसी आईएएनएस के मुताबिक पुलिस मुख्यालय के एक अधिकारी ने बताया कि महिलाओं के विरुद्ध अपराध पर लगाम कसने के लिए और महिलाओं के साथ घटने वाली घटनाओं की बेहतर जांच और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए मानक जांच प्रक्रिया तैयार की गई है, जिसमें महिलाओं की शिकायतों को गंभीरतापूर्वक दर्ज करने और आरोपियों को शिकंजे में कसने की कारगर पहल की जा सकती है।

उन्होंने बताया कि आमतौर पर लोगों की शिकायत रहती है कि पीड़ित महिलाएं अपने साथ होने वाली घटना से संबंधित बयान में कहती कुछ हैं और पुलिस मामला कुछ और दर्ज कर लेती है, जिससे आरोपियों को फायदा मिल जाता है और वे आसानी से बच जाते हैं। उन्होंने कहा कि महिलाएं अब किसी भी थाने में अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगी। महिलाओं के लिए थानों की सीमा समाप्त की जाएगी।

पुलिस मुख्यालय का कहना है कि इस मानक जांच प्रक्रिया में महिलाओं को बयान दर्ज करने के लिए थाना आने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। इसमें जांच पुलिस अधिकारी को महिलाओं के पास सादे लिबास में जाना होगा, जहां पीड़ित महिला से बयान लिया जा सकेगा। ऐसे में महिला के अभिभावक या सामाजिक कार्यकर्ता को भी सामने रखना अनिवार्य किया गया है।

वहीं, इस मामले के संबंध में पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि पुलिस महिलाओं की किसी भी शिकायत पर संजीदगी से काम करती है, इसे और प्रभावी बनाने के लिए एेसी योजना बनाई गई है, जिसे जल्द ही शुरू किया जा सकेगा। इससे महिलाओं के साथ होने वाले अपराध और अपराधी को सजा दिलाने में आसानी होगी।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.