Move to Jagran APP

मंत्री मंजू वर्मा को बेल या जेल, पटना हाइकोर्ट में अब फैसला होगा सोमवार को

मंजू वर्मा को आर्म्स एक्ट के मामले में बेल या जेल, इसका फैसला पटना हाइकोर्ट में अब 17 सितंबर को होगा। मंजू वर्मा की अग्रिम जमानत की याचिका पर आज पटना हाइकोर्ट में सुनवाई हुई।

By Kajal KumariEdited By: Published: Fri, 14 Sep 2018 09:44 AM (IST)Updated: Fri, 14 Sep 2018 04:17 PM (IST)
मंत्री मंजू वर्मा को बेल या जेल, पटना हाइकोर्ट में अब फैसला होगा सोमवार को
मंत्री मंजू वर्मा को बेल या जेल, पटना हाइकोर्ट में अब फैसला होगा सोमवार को

पटना [जेएनएन]। आर्म्स एक्ट के मामले में आरोपी बिहार सरकार की पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा की अग्रिम जमानत याचिका पर आज पटना हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। लेकिन इस मामले में उन्हें बेल मिलेगी या जेल अब इसका फैसला सोमवार, यानि 17 सितंबर को होगा।

loksabha election banner

इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त न्यायाधीश एस कुमार ने की। बता दें कि मंत्री के आवास से प्रतिबंधित कारतूस बरामद हुआ था जो कि सिर्फ सेना और पुलिस विभाग को दिया जाता है। 

आर्म्स एक्ट में बेगूसराय में मुकदमा दर्ज होने के बाद वहां की स्थानीय अदालत ने मंजू वर्मा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी जिसके बाद पटना हाइकोर्ट में याचिका दर्ज कराई गई थी जिसपर आज सुनवाई हुई।

गुरुवार को न्यायाधीश एस कुमार की एकल पीठ में इस मामले की आंशिक सुनवाई हुई। सुनवाई के समय राज्य सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक  अजय मिश्रा ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने यह निर्देश दिया है कि मुजफ़्फ़ऱपुर बालिका गृह यौन शोषण  मामले के सभी अभियुक्तों की जमानत पर सुनवाई एक ही न्यायाधीश की पीठ करेगी।

उन्होंने कहा कि उचित होगा कि मुख्य न्यायाधीश द्वारा गठित पीठ के यहां ही इसकी सुनवाई हो। हालांकि यह मामला बालिका यौन उत्पीडऩ से जुड़ा हुआ नहीं था। कोर्ट ने एपीपी को सुनने के बाद इस मामले  को सुनवाई के लिए अधिकृत न्यायाधीश के यहां स्थानान्तरित कर दिया।

बता दें कि मुजफ्फरपुर स्थित एक बालिका गृह में 34 लड़कियों के साथ यौन शोषण मामले की जांच कर रही सीबीआई द्वारा गत 17 अगस्त को की गई छापेमारी के दौरान बेगूसराय जिला के चेरिया बरियारपुर थाना अंतर्गत अर्जुन टोला गांव स्थित मंजू वर्मा के पति के आवास से विभिन्न हथियारों के साथ 50 कारतूस बरामद किया गया था।

इस मामले को लेकर सीबीआई ने स्थानीय अदालत में पूर्व मंत्री मंजू वर्मा एवं उनके पति चन्देश्वर वर्मा के विरूद्ध चेरिया बरियारपुर थाना में कांड संख्या 143 दर्ज कराया था।

फोन सीडीआर में मुजफ्फरपुर बालिका गृह मामले के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर के फोन पर मंजू वर्मा के पति के 17 बार बातचीत करने की बात सामने आने पर मंजू ने गत आठ अगस्त को मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.