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बिना निगम की अनुमति काटी सड़क तो जाना पड़ेगा जेल

बिना नगर निगम की अनुमति के सड़क काटने पर थाने में काटने वालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होगी।

By JagranEdited By: Published: Sat, 30 Nov 2019 02:02 AM (IST)Updated: Sat, 30 Nov 2019 06:12 AM (IST)
बिना निगम की अनुमति काटी सड़क तो जाना पड़ेगा जेल
बिना निगम की अनुमति काटी सड़क तो जाना पड़ेगा जेल

पटना। बिना नगर निगम की अनुमति के सड़क काटने पर थाने में काटने वालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। साथ ही जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है।

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नगर निगम ने सड़क काटने से जुड़े विनियमन को भी मंजूरी दे दी है। इसके मुताबिक बिटुमिनस सड़क काटने के लिए 2500 रुपये प्रतिमीटर, कंक्रीट सड़क के लिए 2000 प्रति मीटर, फुटपाथ एक हजार रुपये प्रति मीटर और अन्य सड़कें 400 और 250 रुपये प्रतिमीटर की दर से निगम को शुल्क देना होगा। साथ ही रोड कटिंग के लिए आवेदन स्वीकृत होने के बाद यदि अनुमोदन के दिन से सात दिनों के अंदर शुल्क जमा नहीं किया गया तो 1.5 प्रतिशत की दर से प्रतिमाह ब्याज भी देना होगा। प्रशासनिक शुल्क, रोड कटिंग शुल्क के भुगतान एवं नगर पालिका की अनुमति के बिना सड़क नहीं काटी जा सकेगी। यदि ऐसा किया गया तो अवैध माना जाएगा। बिना अनुमति के कार्य करने पर उपरोक् त कार्यवाही के साथ दोगुनी रेट पर रोड काटने का शुल्क लिया जाएगा। क्षति के विरुद्ध आरोप जारी किए गए मांग पत्र की तारीख से दो सप्ताह के भीतर शुल्क जमा करना होगा। अन्यथा सक्षम पदाधिकारी दंडात्मक कार्रवाई करेंगे। यदि कोई इस विनियम के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है तो उसे प्रति घटना पांच हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। साथ ही ऐसा करने वाले के उपकरण, मशीन आदि भी जब्त कर ली जाएगी एवं काम भी बंद करना पड़ेगा। आपातकालीन सेवा को छोड़कर एक जुलाई से 31 अगस्त तक मानसून के दौरान रोड कटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस नियम से निगम को अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति होगी।


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