Move to Jagran APP

18 वर्ष से कम उम्र की लड़की से शादी की तो जाना होगा जेल!

18 वर्ष से कम आयु की किसी लड़की का विवाह होने की स्थिति में उसके पति के खिलाफ 'पॉक्सो' व आइपीसी की धारा-375 के तहत मामला दर्ज किया जायेगा। थानेदार कार्रवाई को स्‍वतंत्र होंगे।

By Ravi RanjanEdited By: Published: Tue, 23 Jan 2018 08:40 PM (IST)Updated: Tue, 23 Jan 2018 11:39 PM (IST)
18 वर्ष से कम उम्र की लड़की से शादी की तो जाना होगा जेल!
18 वर्ष से कम उम्र की लड़की से शादी की तो जाना होगा जेल!

पटना [जेएनएन]। बिहार से बाल विवाह उन्मूलन की मुहिम में बिहार पुलिस भी पूरे दमखम के साथ जुट गई है। कमजोर वर्ग (सीआइडी) के आइजी प्रदीप कुमार श्रीवास्तव ने राज्य के सभी जिलों के पुलिस कप्तानों को निर्देश जारी किया है कि 18 वर्ष से कम आयु की किसी लड़की का विवाह होने की स्थिति में उसके पति के खिलाफ 'पॉक्सो' व आइपीसी की धारा-375 के तहत मामला दर्ज किया जाए।

loksabha election banner

आइजी कमजोर वर्ग ने अपने पत्र में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वर्ष 2013 में जारी एक आदेश के हवाले से यह भी स्पष्ट कर दिया है कि यह जरूरी नहीं कि इन मामलों में कोई पीडि़ता या अन्य पुलिस थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराए तभी कार्रवाई संभव है। ऐसे मामलों की सूचना यदि किसी भी थानाध्यक्ष या ओपी प्रभारी को किसी भी स्रोत मिलती है तो वह आवश्यक कार्रवाई को स्वतंत्र है। पीके श्रीवास्तव ने बताया कि यह निर्देश राज्य में बाल विवाह को पूरी तरह खत्म करने के उद्देश्य से जारी किया गया है।

आइजी कमजोर वर्ग ने सर्वोच्च न्यायालय के उस केस का भी जिक्र किया है जिसमें कहा गया है कि 15 से 18 वर्ष की किशोरी के साथ यदि उसका पति भी शारीरिक संबंध स्थापित करता है तो उसे दुष्कर्म की श्रेणी में माना जाएगा।

बता दें कि बिहार सरकार ने बाल विवाह और दहेज के खिलाफ पूरे राज्य में अभियान छेड़ रखा है। विगत 21 जनवरी को राज्य भर में मानव श्रृंखला बनाकर करोड़ों लोगों ने बिहार सरकार की इस मुहिम का पुरजोर समर्थन किया है। ऐसे में कम उम्र की लड़कियों के साथ विवाह करने वालों की नकेल कसने के लिए इस तरह के निर्देश जारी किए गए हैं।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.