30 तक सीएमआर जमा नहीं करने पर दर्ज होगी प्राथमिकी
पटना। सभी पैक्स और व्यापार मंडलों को 30 जून तक शत-प्रतिशत सीएमआर गिराना होगा।
पटना। सभी पैक्स और व्यापार मंडलों को 30 जून तक शत-प्रतिशत सीएमआर गिराना होगा। सीएमआर नहीं जमा कराने वालों पर प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। जिलाधिकारी कुमार रवि ने यह निर्देश सीएमआर की समीक्षा के दौरान गुरुवार को दिया।
जिलाधिकारी ने राज्य खाद्य निगम के जिला प्रबंधक और जिला सहकारिता पदाधिकारी को निर्देश दिया था कि पालीगंज अनुमंडल कार्यालय में कैंप लगाकर शत-प्रतिशत सीएमआर जमा कराएं। जिलाधिकारी की चेतावनी के बाद भी एक लॉट सीएमआर नहीं गिराया गया। पटना जिले में अधिप्राप्त 1.12 लाख एमटी धान के विरुद्ध कुल 75.25 हजार एमटी सीएमआर (सरकारी चावल) प्राप्ति का लक्ष्य है। अब तक 2448.12 एमटी सीएमआर जमा हुआ है। जिलाधिकारी ने असंतोष व्यक्त करते हुए जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम एवं जिला सहकारिता पदाधिकारी को निर्देश दिया कि वे 30 जून तक तक शत-प्रतिशत सीएमआर जमा कराना सुनिश्चित कराएं। अभी 126 समितियों के पास सीएमआर बकाया है। एक लॉट से कम बकाया वाली 38, एक लॉट से 05 लॉट तक वाली 65, पांच से 10 लॉट तक 16 और 10 लॉट से अधिक बकाया वाली सात समितियां हैं।
जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि पांच लॉट से अधिक सीएमआर बकाया वाले पैक्स व व्यापार मंडल संपतचक प्रखंड के चिपुरा, बिक्रम के बराह, बजीरपुर, महजपुरा, नगहर, पतुत, मनेर के तेलपा, दतियाना, अख्तियारपुर मंझौली, अराप, गोरखरी, व्यापार मंडल व हैवसपुर गोना, पालीगंज प्रखंड के कल्याणपुर पैपुरा, मसौढ़ा जलपुरा, मेरा पतौना व अजदा सिकरिया तथा दुल्हिन बाजार प्रखंड के काब, धाना निसरपुरा एवं व्यापार मंडल यथाशीघ्र सीएमआर गिरा दें। बैठक में जिलाधिकारी कुमार रवि, अपर जिला दंडाधिकारी आपूर्ति निर्मल कुमार, जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम विनोद कुमार ठाकुर, जिला सहकारिता पदाधिकारी लवली कुमारी, सभी प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी के साथ अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।
लोकसभा चुनाव और क्रिकेट से संबंधित अपडेट पाने के लिए डाउनलोड करें जागरण एप