सड़क पर गुटखा-पान थूका तो 300 रुपये जुर्माना
राजधानी की स्वच्छता को लेकर निगम-बोर्ड अब एकजुट है।
पटना । राजधानी की स्वच्छता को लेकर निगम-बोर्ड अब एकजुट है। शहर में सड़क किनारे, ओवरब्रिज, सरकारी कार्यालयों की दीवारों पर पान की पीक, गुटखा थूकने पर बोर्ड ने तीन-तीन सौ रुपये जुर्माना लगाने का फैसला लिया है। मंगलवार को मेयर सीता साहू की अध्यक्षता में नगर निगम साधारण बोर्ड की बैठक हुई। निगम क्षेत्र में डोर-टू-डोर कूड़ा उठाव के लिए राजधानीवासियों से अब जनवरी से 30-30 रुपये मासिक शुल्क लेने का निर्णय लिया गया। व्यावसायिक क्षेत्र से उठाव के लिए अलग-अलग दरें रखी गई हैं। वहीं आवासीय क्षेत्र में कचरा फैलाने वाले पर तीन सौ रुपये जुर्माना होगा। इधर-उधर मूत्र त्यागने पर 100 रुपये और सार्वजनिक जगहों पर शौच करने पर 300 रुपये जुर्माना वसूलने का निर्णय लिया गया। बैठक में यह स्पष्ट किया गया है कि ठोस कचरा प्रबंधन के तहत डोर-टू-डोर कूड़ा उठाव के लिए यूजर फीस निगम को तय करनी है। इसके तहत बीपीएल परिवार, स्लम के लोगों, स्ट्रीट वेंडर से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। डोर-टू-डोर कूड़ा उठाव व्यवस्था शत-फीसद सही से लागू हो इसके लिए सुपरवाइजरों को हर घर के मालिक से हस्ताक्षर कराने की व्यवस्था करनी होगी।
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: कचरा उठाव के लिए यूजर फीस :
आवासीय : 30
स्लम, बीपीएल : शून्य
स्ट्रीट वेंडर : शून्य
मिठाई दुकान : 100
ढाबा- कॉफी हाउस : 100
रेस्टोरेंट, गेस्ट हाउस : 500
धर्मशाला, हॉस्टल : 500
स्टार होटल : 5000
व्यावसायिक कार्यालय : 500
सरकारी कार्यालय : 500
बैंक, इंश्योरेंस : 500
कोचिंग, शैक्षणिक संस्था : 500
क्लीनिक, डिस्पेंसरी, लैब : 250
अस्पताल 50 बेड : 1500
अस्पताल 50 बेड से अधिक : 3000
लघु व मध्यम उद्योग : 500
गोदाम, कोल्ड स्टोरेज : 2500
विवाह भवन, हॉल, मेला : 2500
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: जुर्माना दर (रुपये में) :
आवासीय क्षेत्र के लोगों द्वारा कचरा फैलाने पर : 300 रुपये
दुकानदारों द्वारा कचरा फैलाने पर : 450
रेस्टोरेंट द्वारा कचरा फैलाने पर : 700
होटल द्वारा कचरा फैलाने पर : 1000
औद्योगिक इकाई के कचरे पर : 2000
मिठाई दुकानदार, स्ट्रीट वेंडर : 200
खटाल संचालकों द्वारा : 500
घर निर्माण के मलबे पर : 1500
मांस-मछली दुकानदारों पर : 1000
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: बेहतर प्रदर्शन पर पुरस्कार :
डोर-टू-डोर कूड़ा उठाव को लेकर बेहतर प्रदर्शन करने वाले सफाई मजदूरों से लेकर नगर प्रबंधकों को निगम पुरस्कृत करेगा। इसके लिए सेक्टर स्तर पर सफाई मजदूर को एक हजार रुपये, वार्ड स्तर पर पर्यवेक्षक को दो हजार रुपये, अंचल स्तर पर सफाई निरीक्षक को तीन हजार रुपये, मुख्यालय स्तर पर मुख्य सफाई निरीक्षक को पांच हजार एवं नगर प्रबंधक को सात हजार रुपये प्रोत्साहन राशि हर महीने दी जानी है।
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