होर्डिंग वाले मकान मालिकों को दिखाना होगा नक्शा
होर्डिग वाले मकान मालिकों पर नगर निगम करेगा कार्रवाई।
पटना सिटी। नगर निगम के पटना सिटी और अजीमाबाद अंचल अंतर्गत जिस मकान पर होर्डिंग लगा है उसके गृहस्वामी को मकान का नक्शा दिखाना होगा। यह आदेश दोनों अंचल के कार्यपालक पदाधिकारी सुशील कुमार मिश्रा ने जारी किया। उन्होंने बताया कि जो मकान बिना नक्शा के बना होगा उसके गृह स्वामी के विरुद्ध निगम एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। होर्डिंग लगे मकानों की सूची तैयार करने का जिम्मा राजस्व पदाधिकारी को सौंपा गया है। अब तक दो दर्जन मकानों को चिह्नित किया जा चुका है। इनके गृह स्वामी को नोटिस भेजने की प्रक्रिया की जा रही है।
कार्यपालक पदाधिकारी ने कहा कि गायघाट, चौक, अनुमंडल कार्यालय के समीप, बेलवरगंज, कुम्हरार रोड, गुलजारबाग स्टेशन, चौक शिकारपुर समेत अन्य इलाकों के जिस घर पर व्यावसायिक या अन्य प्रकार का होर्डिंग लगा है उनके गृहस्वामियों को घर बनाने से पहले स्वीकृत नक्शा की प्रति प्रस्तुत करनी होगी। सुशील कुमार मिश्रा ने कहा कि अधिकांश होर्डिंग आरओबी या पुल के आसपास बने मकान के ऊपर लगा है। आरओबी या पुल से वाहन चलाने के दौरान चालक का ध्यान भटकने और दुर्घटना होने की संभावना अधिक रहती है। उन्होंने यह भी कहा कि पुराने और कमजोर नींव वाले मकान के ऊपर लोहे के एंगल पर लगे होर्डिंग से कई तरह का खतरा बना रहता है। कार्यपालक पदाधिकारी ने स्पष्ट किया कि मकान का नक्शा दिखा पाने में अक्षम गृहस्वामी बख्शे नहीं जाएंगे। ऐसे मकानों की सूची तैयार करने का काम अभी जारी है।
निगम अधिकारी का कहना है कि जिन घरों की छत के ऊपर या दीवार पर होर्डिंग लगा है उस घर के आसपास रहने वाले लोग लगातार इस बात की शिकायत कर रहे हैं कि तेज हवा चलने या अन्य कारणों से होर्डिंग कभी भी गिर सकता है। ऐसा हुआ तो बड़ा हादसा होगा जिसकी जिम्मेदारी नगर निगम की होगी। नागरिकों की इस शिकायत को निगम ने गंभीरता से लिया है। साथ ही आरओबी व सेतु पर दोपहिया व अन्य वाहन चलाने के दौरान चालक का ध्यान भटकने की भी शिकायतें मिल रही है। नागरिकों की सुरक्षा को लेकर निगम द्वारा यह कदम उठाया गया है।