हाईकोर्ट ने 'जय गंगाजल' रोक लगाने से किया इंकार, 4 मार्च को होगी रिलीज
प्रकाश झा निर्मित फिल्म 'जय गंगाजल' के प्रदर्शन पर रोक लगाने वाली याचिका को पटना हाईकोर्ट ने ठुकरा दिया है। तमाम विवादों के बीच अब चार मार्च को अपनी तय तिथि पर ही फिल्म रिलीज होगी।
पटना। प्रकाश झा निर्मित फिल्म 'जय गंगाजल' के प्रदर्शन पर रोक लगाने वाली याचिका को पटना हाईकोर्ट ने ठुकरा दिया है। तमाम विवादों के बीच अब चार मार्च को अपनी तय तिथि पर ही फिल्म रिलीज होगी।
अदालत ने कहा कि यह याचिका व्यक्तिगत कारणों से लाई गई लगती है और इसे लोकहित याचिका के दायरे में नहीं लाया जा सकता। यदि यह याचिका व्यक्तिगत उद्देश्यों से लाई गई है तो इसे अलग फोरम में दायर किया जाना चाहिए। इसके साथ ही कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश इकबाल अहमद अंसारी एवं न्यायाधीश चक्रधारी शरण सिंह की खंडपीठ ने याचिका को वापस कर दिया।
वार्ड पार्षद विनय कुमार पप्पू ने लोकहित याचिका दायर कर अगले सप्ताह रिलीज होने वाली फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगाने की मांग की थी। याचिका में कहा गया था कि पटना जिला में बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र को घटिया तरीके से दिखाया जा रहा है। इससे यहां की अस्मिता को ठेस पहुंची है। इसके अलावा कई आपत्तिजनक तथ्यों को लेकर न्यायालय का ध्यान आकृष्ट कराया गया था।
फिल्म को लेकर बोले प्रकाश झा
चर्चित निर्माता, निदेशक और अब 'जय गंगाजल' से बतौर अभिनेता रूपहले पर्दे पर कदम रख रहे हैं। प्रकाश झा के अनुसार समय के साथ व्यवस्था बदलती है। जय गंगाजल इसी की कहानी है।
जय गंगाजल में बांकीपुर विधानसभा को लेकर पटना के विधायक नितिन नवीन की आपत्ति को लेकर प्रकाश झा ने कहा कि उन्हें एक तो जानकारी नहीं थी कि बांकीपुर नाम का कोई विधानसभा है। दूसरा कि उन्होंने यह काल्पनिक नाम रखा है। उन्होंने कहा कि ये महज संयोग है कि फिल्म में भी बांकीपुर विधानसभा सीट का जिक्र है।
उन्होंने कहा कि जय गंगाजल का बिहार या बांकीपुर से कोई जुड़ाव नहीं है। अगर स्थानीय विधायक नितिन नवीन आहत हुए हैं, तो मैं खेद जताता हूं। प्रकाश झा ने बताया कि वे इस फिल्म में खुद भी डीएसपी की भूमिका में दिखाई देंगे। प्रकाश झा ने कहा कि जय गंगाजल का बांकीपुर विधायक बबलू पांडेय की छवि नितिन नवीन से बिल्कुल भिन्न है।