मुश्किल में 'जय गंगाजल' हाईकोर्ट ने पूछा - निगेटिव रोल हटाने में क्या दिक्कत है?
फिल्म 'जय गंगाजल' की रिलीज मुश्किल में पड़ सकती है। पटना हाईकोर्ट ने निर्माता-निर्देशक प्रकाश झा से मंगलवार तक यह बताने को कहा है कि इसके निगेटिव रोल को हटाने में क्या दिक्कत है? यह फिल्म चार मार्च से रिलीज होने वाली है
पटना। फिल्म 'जय गंगाजल' की रिलीज मुश्किल में पड़ सकती है। पटना हाईकोर्ट ने निर्माता-निर्देशक प्रकाश झा से मंगलवार तक यह बताने को कहा है कि इसके निगेटिव रोल को हटाने में क्या दिक्कत है? यह फिल्म चार मार्च से रिलीज होने वाली है।
अदालत का मानना है कि फिल्म के माध्यम से किसी के व्यक्तित्व को प्रभावित करने का अधिकार किसी को नहीं है। इस मामले पर सोमवार को सुनवाई अधूरी रही।
न्यायाधीश अहसानुद्दीन अमानुल्लाह ने बांकीपुर के विधायक नितिन नवीन एवं पटना के वार्ड पार्षद नीरज कुमार पप्पू द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की। याचिकाकर्ताओं की ओर से बताया गया है कि फिल्म में बांकीपुर एवं लखीसराय के विधायक को निगेटिव रोल में दिखाया गया है।
इन दोनों विधानसभा क्षेत्रों का केवल उल्लेख ही नहीं किया गया है, बल्कि खलनायक ने यह भी बताया है कि वह बांकीपुर क्षेत्र से तीन बार विधायक रह चुका है। यह विधायक के व्यक्तित्व पर कुठाराघात है।
अपर सॉलिसीटर जनरल एसडी संजय ने जब अपना पक्ष रखना शुरू किया तो फिल्मकार के वकील ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि फिल्म सेंसर बोर्ड से पास होकर आई है। उन्होंने फिल्म की कहानी का समर्थन किया।